योगी सरकार का बड़ा तोहफ़ा.. प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने वालों को बड़ी छूट दी

उत्तरप्रदेश

UP Property Bill: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराने वाले लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी (CM Yogi) के इस फैसले के बाद अब मात्र 5,000 रुपये के स्टाम्प पर खून से जुड़े रिश्ते के लोगों को संपत्ति का बैनामा (Deed of Property) हो सकेगा। उत्‍तर प्रदेश विधानसभा (Uttar Pradesh Assembly) में भारतीय स्‍टाम्‍प (उत्‍तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 बहुमत से पास हो गया है।

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इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि खूब संबंधों में संपत्ति हस्तांतरण (Property Transfer in Blood Relations) पांच हजार रुपये स्टांप शुल्क देने के बाद हो सकेगा। खून के रिश्तों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, दामाद, भाई, बहन, पौत्र, पौत्री, नाती और नातिन के बीच ही यह मुख्तारनामा बनेगा।
विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्‍ना ने भारतीय स्‍टाम्‍प (उत्‍तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 को पारित करने के लिए सदन में अनुरोध पेश किए। जिसके बाद इस विधेयक के पक्ष में बहुमत होने से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे पारित करने की घोषणा की।

आपको बता दें कि जमीनों की खरीद-फरोख्‍त (Buying and Selling of Lands) पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney) के द्वारा की जा रही है। इससे राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है। करोड़ों रुपये की जमीन को मामूली शुल्क पर ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ बनाकर बेचने का कारोबार खूब हो रहा है। लेकिन अब यह व्यवस्था हो गई है कि रक्त संबंधों से बाहर के व्यक्तियों को ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ पर सर्किल रेट का सात प्रतिशत स्टांप शुल्क देकर ही जमीन की खरीद फरोख्त करनी होगी।
इसमें यह भी व्यवस्था है कि खून संबंधों में मात्र पांच हजार रुपये के स्टांप पर ही संपत्ति हस्तांतरण हो सकेगी। इसके साथ ही विधानसभा में उत्‍तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 पेश किया गया, जिसके कानून बनने के बाद राज्य में अब बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।