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Amritsar: अमृतसर में आवास योजना को लेकर 8 जनवरी को लगेगा कैंप, जरूरतमंदों को मिलेगा लाभ

पंजाब
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Amritsar के सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र में 8 जनवरी को आवास योजना का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा।

Amritsar News: अमृतसर के सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र में 8 जनवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष कैंप (Special Camps) का आयोजन किया जाएगा। ये कैंप सुबह 11:30 बजे सेंट्रल हलके के AAP विधायक डॉ. अजय गुप्ता (Dr. Ajay Gupta) के हाथी गेट स्थित कार्यालय में लगाया जा रहा है। इस कैंप में लाभार्थियों को दो कमरे, एक बाथरूम और एक रसोई घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि विधायक डॉ. अजय गुप्ता (Dr. Ajay Gupta) ने बताया कि पहले इस योजना के तहत पंजाब सरकार और केंद्र सरकार मिलकर 1.75 लाख रुपए की राशि प्रदान करती थी, जिसे अब बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सीएम भगवंत सिंह मान की पहल पर पंजाब सरकार (Punjab Government) द्वारा पहले दी जा रही 25 हजार रुपए की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया गया है। इस प्रकार, अब पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए कुल 2.5 लाख रुपए की राशि किस्तों में मिलेगी।

उन्होंने कहा कि कि पंजाब सरकार (Punjab Government) की अधिकांश योजनाएं गरीब और जरूरतमंद लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं।

जरूरतमंद कर सकते हैं अप्लाई

विधायक डॉ. अजय गुप्ता (Dr. Ajay Gupta) ने कहा कि सरकार जरूरतमंद लोगों के लिए आवास योजना (Housing Scheme) चल रही है। इस योजना के तहत सरकार उन सभी जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करती है, जिनके पास घर की छत खराब और टूटी हुई है। इस योजना के तहत जिनके पास खाली प्लाट भी है, उन सभी को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

जिन लोगों की 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आमदनी है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। कैंप में जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए अधिकारियों द्वारा फॉर्म वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौके पर ही अधिकारियों से जरूरतमंद लोगों के फॉर्म भी भरवाए जाएंगे।

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लोगों को डॉक्यूमेंट साथ लाने की अपील

विधायक डॉ. गुप्ता (Dr. Gupta) ने लोगों से अपील की कि जरूरतमंद लोग अपने साथ अपने परिवार के वोटर कार्ड, खाली प्लॉट और मकान की रजिस्ट्री के साथ इंतकाल की कॉपी, अगर प्लांट और मकान की रजिस्ट्री नहीं है तो मकान लाल लकीर के अंतर्गत आता है, तो मकान का पुराना बिजली का बिल और मकान की पटवारी की रिपोर्ट, सुविधा केंद्र से प्राप्त किया गया इनकम सर्टिफिकेट, एसई, बीसी और ओबीसी कॉस्ट सर्टिफिकेट की कॉपी, योजना के लिए अप्लाई करने वालों का पूरे देश में कहीं भी पक्का घर नहीं होना और अन्य जरूरी कागजात लेकर आए।