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Chhattisgarh News: बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन अब अनिवार्य, नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को जारी किए निर्देश

छत्तीसगढ़
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को बल्क वेस्ट जनरेटर्स (Bulk Waste Generators) का पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में विभाग ने सभी निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र भेजा है।

CPCB के केंद्रीकृत पोर्टल पर होगा पंजीयन

विभाग ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।

यह पोर्टल 1 जून 2026 से प्रभावी हो चुका है और इसके माध्यम से सभी चिन्हित बल्क वेस्ट जनरेटर्स का ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत अनिवार्य

नगरीय प्रशासन विभाग के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का इस पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है।

इसी के तहत राज्य के सभी नगरीय निकायों को अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे संस्थानों और इकाइयों की पहचान कर उनका समयबद्ध पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

निकायों को दिए गए स्पष्ट निर्देश

विभाग ने सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र के सभी पात्र बल्क वेस्ट जनरेटर्स का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन जल्द से जल्द पूरा कराएं, ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके।