SC का बड़ा फैसला..CM मान के आवास के बाहर की सड़क आम जनता के लिए नहीं

पंजाब
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Punjab News: देश की सर्वोच्च अदालत ने पंजाब के सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी है। जिसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान के आवास के बाहर की सड़क (Road) को जनता के लिए फिर से खोलने का आदेश दिया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से मांगा जवाब

आपको बता दें कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (Sanjeev Khanna) और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Dipankar Dutta) की पीठ ने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार दोनों ने सड़क खोलने का विरोध किया है। यह सड़क खतरे की संभावना को देखते हुए 1980 के दशक में बंद कर दी गई थी और अभी तक बंद ही है। पीठ ने पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन को नोटिस जारी कर 2 सितंबर तक जवाब मांगा है।

हाई कोर्ट के निर्देश द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन (Chandigarh Administration) को ट्रायल के आधार पर एक मई से सेक्टर-2 में मुख्यमंत्री (CM Bhagwant Mann) के आवास के सामने की सड़क को जनता के लिए फिर से खोलने के लिए कहा गया था। जिसके बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर आदेश को चुनौती दी।

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साल 1980 के दशक से ही बंद है यह सड़क

आपको बता दें कि यह सड़क आम लोगों के लिए 1980 के दशक से ही बंद है। हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को अपने एक आदेश में कहा था कि सुखना झील को चंडीगढ़ (Chandigarh) के नयागांव से जोड़ने वाली 500 मीटर की सड़क को शुरुआत में (ट्रायल के आधार पर) कार्य दिवसों पर सुबह सात बजे से लेकर शाम सात बजे तक खोला जाए जिससे सड़क पर भीड़ और यातायात को मैनेज करने में आसानी हो। सड़क बंद होने के बाद से नयागांव और सुखना लेक के बीच आवाजाही करने वाले लोगों को शहर के निकटवर्ती सेक्टरों से होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है।