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Jharkhand कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी, थानों के लिए खरीदे जाएंगे नए वाहन

झारखंड राजनीति
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सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

Jharkhand News: सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की अध्यक्षता में रांची में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी थानों के लिए 4 पहिया और दो पहिया नए वाहन खरीदे जाएंगे, जिससे पुलिस व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक आहूत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई।

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मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक

कैबिनेट ने छठी झारखंड विधानसभा के तृतीय (मानसून) सत्र को 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक आहूत करने की मंजूरी दी। इस सत्र में पांच कार्य दिवस होंगे।

थानों के लिए वाहन खरीद को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने राज्य के सभी थानों के लिए अगले दो वित्तीय वर्षों में 1255 चार पहिया (महिंद्रा बोलेरो) और 1697 दो पहिया (टीवीएस अपाचे) वाहन खरीदने का फैसला लिया। चार पहिया वाहनों पर प्रति वाहन 9.59 लाख रुपये की लागत से कुल 126.38 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं, दो पहिया वाहनों पर प्रति वाहन 1,14,573 रुपये की लागत से 20.41 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

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कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा

कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि को मंजूरी दी। अब डीए 246% से बढ़ाकर 252% कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।

अन्य प्रमुख फैसले

जिला योजना निधि: योजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शिका में संशोधन को मंजूरी। पुरानी योजनाओं के मरम्मत और जीर्णोद्धार पर अब 30% राशि खर्च की जा सकेगी।

सड़क सुधार: सिल्ली-बंता-हजाम टीकर-रंगामाटी पथ (39 किमी) की राइडिंग क्वालिटी सुधार के लिए 32.70 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।

सेवा से बर्खास्तगी: डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नयाभुसूर, रांची) और डॉ. स्नेहा सिंह (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नाला, जामताड़ा) को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी। वहीं, डॉ. अरविंद कुमार लाल (तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन, जमशेदपुर) की बर्खास्तगी को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के तहत निरस्त किया गया।

कुमुदिनी टुडू मामला: तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, रांची, कुमुदिनी टुडू की अपील खारिज करते हुए उनकी दो वेतनवृद्धि पर रोक को यथावत रखा गया।

पेंशन योजना: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना के संचालन को मंजूरी।

छात्रवृत्ति: माधुरी खलखो को मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति की अवधि और पाठ्यक्रम पात्रता में विशेष परिस्थितियों में छूट दी गई।

चिकित्सा व्यय: स्व. जगरनाथ महतो, पूर्व मंत्री, के लंग ट्रांसप्लांट के बाद चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में अनुगामी चिकित्सा के लिए 44.83 लाख रुपये के भुगतान को मंजूरी।

खुदरा उत्पाद दुकानें: झारखंड राज्य बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा प्राप्त करने की घटनोत्तर स्वीकृति।

संस्था निबंधन नियमावली: संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 की धारा 24 के तहत नई नियमावली के गठन को मंजूरी। इसके तहत आईजी निबंधन को दो संस्थाओं के विवादों की सुनवाई का अधिकार होगा और निबंधन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है।

शिक्षा सेवा: झारखंड अवर शिक्षा सेवा के सृजित पदों के आधार पर वर्तमान आवश्यकतानुसार पदों का प्रत्यर्पण और स्वीकृति।

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कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि ये निर्णय राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण को गति देंगे। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।