Punjab: सक्षम प्राधिकरण ने मुलजिम की 7.80 करोड़ रुपये की संपत्ति की फ्रीज: DGP Gaurav Yadav

पंजाब
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पंजाब पुलिस ने एक और शीर्ष समगलर राणो सरपंच को पी.आई.टी.-एन.डी.पी.एस. एक्ट तहत रोकथाम हिरासत में लेने के आदेशों को अमल में लाया

यह रोकथाम नजरबंदी का दूसरा मामला है जिसमें पी.आई.टी.-एन.डी.पी.एस. एक्ट तहत आदेश जारी किए गए

दोषी राणो सरपंच का अंतरराष्ट्रीय तस्करों से संबंध, जांच के दौरान हुआ खुलासा: डीजीपी गौरव यादव

Punjab News: पंजाब में नशे की तस्करी पर काबू पाने की दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए, पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स (ए.एन.टी.एफ.) ने नारकोटिक ड्रग्स सायकोट्रॉपिक सब्सटेंस (पी.आई.टी.-एन.डी.पी.एस.) एक्ट के तहत नाजायज तस्करी की रोकथाम के लिए विशेष उपबंधों का इस्तेमाल करते हुए एक और शीर्ष नशा तस्कर गुरदीप सिंह उर्फ राणो सरपंच, निवासी पिंड राणो, लुधियाना को रोकथाम नजरबंदी के आदेशों को अमल में लाया है। यह जानकारी आज यहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।
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यह रोकथाम नजरबंदी का दूसरा ऐसा मामला है जिसमें सक्षम प्राधिकरण द्वारा पी.आई.टी.-एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 3 तहत आदेश जारी किए गए हैं। पी.आई.टी.-एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 3 सरकार को ऐसे नशा तस्करों को नशेले पदार्थों और मानसिक पदार्थों की गैर-कानूनी तस्करी में शामिल होने से रोकने के लिए रोकथाम नजरबंदी का अधिकार देती है।

ज्ञातव्य है कि एक महीने पहले पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर जिले के सीमांत पिंड शाहपुर कलां के अवतार सिंह उर्फ तारी, जो एक बदनाम नशा तस्कर था, को पी.आई.टी.-एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत विशेष धाराओं का इस्तेमाल करते हुए दो साल के लिए हिरासत में लेने के आदेशों को अमल में लाया था।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि जांच के दौरान यह पता चला है कि गुरदीप सिंह उर्फ राणो सरपंच के अंतरराष्ट्रीय तस्करों से संबंध थे, जिनकी पहचान हरमिंदर सिंह उर्फ रोमी रंधावा, राजन शर्मा, तनवीर बेदी और बलजीत सिंह उर्फ बाबू खेडा के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि दोषी गुरदीप सिंह की गैर-कानूनी तरीके से हासिल की गई 7.80 करोड़ रुपये की संपत्ति को सक्षम प्राधिकरण द्वारा फ्रीज़ कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि मुलजिम गुरदीप सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत सात केस दर्ज हैं। वह पाकिस्तानी तस्करों के साथ सीमा पार से नशे की तस्करी के नेटवर्क में शामिल था।

सूचना के अनुसार, एस.टी.एफ. लुधियाना रेंज ने अक्टूबर 2020 में मुलजिम गुरदीप सिंह और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज किया था और 31 किलो 418 ग्राम हेरोइन, 6 किलो एम्फेटामाइन, 2 किलो केमिकल पाउडर और पांच लक्जरी कारें/वाहन बरामद किए थे। इसके अलावा नवम्बर 2020 में उसके खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया था, जब उसके पास से 5.7 किलो हेरोइन, 400 ग्राम अफीम, तीन पिस्तौल, एक रिवाल्वर, दो राइफलें, 12 लक्जरी कारें और 50.24 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई थी।

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डीजीपी ने बताया कि मुलजिम गुरदीप सिंह को पी.आई.टी.-एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत एक साल के लिए हिरासत में लिया गया है और सख्त निगरानी के लिए केंद्रीय जेल, कपूरथला से केंद्रीय जेल, बठिंडा भेज दिया गया है।

यह बताना महत्वपूर्ण है कि पंजाब पुलिस आने वाले दिनों में नशा तस्करी में शामिल नशा तस्करों को करारा झटका देने के लिए रोकथाम नजरबंदी के और आदेशों को अमल में लाएगी।