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Punjab News: चालान जमा करवाने वालों को बड़ी राहत, अब नहीं होगी परेशानी

पंजाब
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Punjab में चालान जमा करवाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है।

Punjab News: पंजाब में चालान (Challan) जमा करवाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बता दें कि चंडीगढ़ जिला अदालत में 14 सितंबर को लगने वाली लोक अदालत (Lok Adalat) को लेकर नया कदम उठाया है। लोग 11 से 13 सितंबर के बीच चालान जमा (Challan Deposit) करवा सकेंगे। लोक अदालत वाले दिन उन्हें सुबह आकर पता लग जाएगा कि किस कोर्ट (Court) में जाना है। इससे भीड़ कम होगी और लोगों का समय भी बचेगा। लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। पढ़िए पूरी खबर…
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जिला अदालत में 14 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) लग रही है। ट्रैफिक चालान जमा करवाने के लिए अब लोक अदालत में सुबह से लंबी-लंबी लाइनों में नहीं लगाना पड़ेगा। हर बार भारी भीड़ को देखते हुए जिला अदालत ने लोगों के लिए राहत भरी खबर दी है। अब 3 दिन पहले से ही ट्रैफिक चालान लेने शुरू कर दिए जाएंगे।

लोगों की भीड़ को कम करने के लिए 11 से 13 सितंबर के बीच कोर्ट में रसीद जमा करवा सकते हैं। लोक अदालत (Lok Adalat) के दिन केवल कोर्ट को लेकर जानकारी दी जाएगी। इसके बाद लोग जुर्माना राशि भरकर घर वापस जा सकेंगे।

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लोगों को मिलेगी राहत

अब तक हर बार लोग लोक अदालत (Lok Adalat) के दिन चालान छुड़वाने के लिए सुबह 6 बजे से ही जिला अदालत में लंबी-लंबी लाइनों में लग जाते थे। इसके बाद भी चालान भुगतने आने वाले लोगों को घंटों लंबी लाइन में लगकर रसीद जमा करवानी पड़ती थी। बाद में पता चलता है कि चालान किस कोर्ट में जाएगा। फिर उस कोर्ट के बाहर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। इस प्रक्रिया में पूरा दिन निकल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।