Greater Noida West News: उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) के कंसिलिएशन फोरम ने महागुन मंत्रा-2 (Mahagun Mantra-2) प्रोजेक्ट के खरीदार को बिल्डर (Builder) से फ्लैट पर देरी से कब्जा देने का जुर्माना दिलवाया है। जो मेंटेनेंस शुल्क (Maintenance Charges) में समायोजित होगा। जुर्माना की धनराशि से एक साल का मेंटेनेंस शुल्क चुकाया गया है। इसके बाद आपसी सहमति पर बिल्डर और खरीदारों ने फैसला कर लिया है। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि खरीदार विक्रांत खत्री ने ग्रेनो वेस्ट में बिल्डर हेबे इंफ्रास्ट्रक्चर का महागुन मंत्रा-2 प्रोजेक्ट (Mahagun Mantra-2 Project) में फ्लैट खरीदा था। दिसंबर, 2017 तक बिल्डर को कब्जा देना था। फ्लैट की कीमत 23.77 लाख थी। करार के तहत बिल्डर ने पूरा पैसा दे दिया है। कब्जा नहीं मिलने पर खरीदार ने फरवरी, 2022 में यूपी रेरा शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद बिल्डर ने खरीदार को जून, 2022 में कब्जा देने का प्रस्ताव भेज दिया। उसके बाद खरीदार ने जुलाई, 2023 में कब्जा लिया। खरीदार ने यूपी रेरा से देरी से कब्जा देने पर जुर्माना दिलाने की मांग की।
सुनवाई में बिल्डर ने फंड की कमी का हवाला दिया और विवाद का समाधान कराने की अपील की।
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कंसिलिएशन फोरम (Conciliation Forum) ने दोनों पक्षों की सहमति के बाद विवाद को समाप्त कराया। बिल्डर देरी से कब्जा का जुर्माना देने को तैयार हो गया है। जो एक साल के अग्रिम मेंटेनेंस शुल्क में समायोजित हो जाएगा। बिल्डर एक साल का मेंटेनेंस शुल्क नहीं लेगा। जिसके बाद दोनों ने सहमति से विवाद को खत्म कराया।