UP News: उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है।
UP News: उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार (Yogi Government) ने एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि आने वाले एक सितंबर से राज्य भर में ‘हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं’ अभियान (‘No helmet, No petrol’ Campaign) शुरू किया जाएगा, जो पूरे महीने यानी 30 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत दो पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल (Petrol) नहीं मिलेगा। पढ़िए पूरी डिटेल्स…

इस जिलों में लागू होगा आदेश
लखनऊ में जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय से चलाया जाएगा। आदेश उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ लागू होगा और इसका उद्देश्य केवल नियम का पालन कराना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है।
तीनों विभाग मिलकर करेंगे निगरानी
इस मुहिम के तहत पुलिस, जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की टीम मिलकर निगरानी और प्रवर्तन की जिम्मेदारी निभाएगी। सरकार ने आम नागरिकों, पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों से इस अभियान में पूर्ण सहयोग की अपील की है।
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कानून क्या कहता है?
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करती है। वहीं, धारा 194 डी के तहत इसका उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने भी राज्यों को हेलमेट नियमों का सख्ती से पालन कराने की सलाह दी है।
दंड नहीं, सुरक्षा है उद्देश्य
राज्य सरकार का कहना है कि इस अभियान का मकसद लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि उन्हें कानून का पालन करने और अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित करना है। परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने कहा, ‘यह अभियान दंड नहीं, बल्कि सुरक्षा का संकल्प है। हेलमेट पहनना जीवन का सबसे सरल बीमा है।’
पिछले साल भी चला था ऐसा अभियान
गौरतलब है कि इससे पहले पिछले वर्ष भी यूपी सरकार ने इसी तरह का आदेश जारी किया था, जिसमें बिना हेलमेट पेट्रोल न देने की सख्त हिदायत दी गई थी। इस बार सरकार ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की है।
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पेट्रोल पंप संचालकों की भूमिका अहम
अभियान की सफलता के लिए पेट्रोल पंप संचालकों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। उनसे कहा गया है कि वे दोपहिया वाहन चालकों को तभी पेट्रोल दें, जब उन्होंने हेलमेट पहना हो। ‘हेलमेट पहले, ईंधन बाद में’ का नियम इस महीने पूरे राज्य में लागू रहेगा।
