Chandigarh News: चंडीगढ़ में पीने के पानी की बर्बादी (Water Wastage) करने वालो की अब खैर नही! चंडीगढ़ नगर निगम (Chandigarh Municipal Corporation) के नए आदेश के अनुसार शहर में 15 अप्रैल से 30 जून तक घर के लॉन में पानी देने, आंगन धोने, गाड़ी की धुलाई में पानी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए जुर्माने (Fines) का प्रावधान किया गया है। पढ़िए पूरी खबर…
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इसके साथ ही पानी ओवरफ्लो, मिसयूज़ ऑफ वाटर, ओवरफ्लो ऑफ डेजर्ट कूलर, वाटर मीटर चेंबर लीकेज और मेन वाटर सप्लाई लाइन पर बूस्टर पम्प लगाने वालों को वार्निंग नोटिस दिया जाएगा। और सुबह 5.30 बजे से 8.30 बजे तक पानी की बर्बादी करने वालों के खिलाफ टीमें चालान करेगी।
नगर निगम (Municipal Council) ने 18 टीमें वाटर वेस्टेज को चैक करने के लिए फील्ड पर उतारी है। पानी के बिलों के साथ ही जोड़कर चालान भेजे जाएंगे। तीसरी बार चालान होने के बाद वॉटर कनेक्शन काटा जाएगा।
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5,512 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा
नगर निगम (Municipal council) के ऑफिसर ऐसे घरों के नल के कनेक्शन को काट सकते हैं। नगर निगम के मुताबिक उल्लंघन करने वाले घर पर 5,512 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और इस जुर्माने की रकम को उनके बिल में जोड़कर भेजा जाएगा। वहीं जिन घरों में बूस्टर पंप या किसी और पंप का इस्तेमाल किया गया तो उनके पंपों को जब्त भी कर लिया जाएगा।