SC से AAP सांसद संजय सिंह को जमानत..पंजाब के CM मान ने कहा- सत्यमेव जयते

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Delhi शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने मंगलवार को छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को जमानत देने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर आप नेता को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कहा खा कि आप नेता संजय सिंह छह महीने जेल में बिता चुके हैं।

संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद पंजाब सीएम मान ने ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सच की हमेशा जीत होती है.. संजय सिंह को जमानत मिल गई.. सच दफन हो सकता है लेकिन सच कभी नहीं मरता..इंकलाब जिंदाबाद

वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह की चीमा ने भी संजय सिंह की रिहाई पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने माननीय शीर्ष अदालत का शुक्रिया अदा किया-उन्होंने भी ट्वीट कर लिखा है-सत्य पराजित नहीं हो सकता है।

सिंह के वकील और जस्टिस के बीच बहस
सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा आप गिरफ्तारी की ‘जरूरत’ के मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। यह धारा 19 पीएमएलए के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने धारा 19 (1) पढ़कर सुनाई और साथ ही विजय मदनलाल चौधरी के फैसले का हवाला दिया।  जस्टिस खन्ना ने इस पर कहा कि कृपया आप सही तथ्य पर बात करें। इस पर सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने नौ बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। इस पर खन्ना ने कहा कि क्या दिनेश अरोड़ा को सीबीआई मामले में 16 नवंबर 2022 में माफी मिली?
 
इस पर सिंघवी ने कहा कि तब तक उनके बयानों में सिंह का नाम नहीं था। दिनेश अरोड़ा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने पहली बार आरोप लगाए। 

4 अक्तूबर किया था गिरफ्तार 
पिछली सुनवाई में संजय सिंह के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने नौ बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि अप्रूवर की गवाही तब तक विश्वसनीय नहीं होती, जब तक उसकी पुष्टि न हो जाए।

संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ (मानहानि) शिकायत की और फिर ईडी ने बिना किसी समन के चार अक्तूबर, 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था। सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं।