रिटायरमेंट प्लान: बुढ़ापे का सहारा..NPS हमारा

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Jyoti Shinde,Editor

NPS Account: रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी सेविंग और हर महीने पैसे का जुगाड़…आज के दौर में शायद हर कोई यही चाहता है। लेकिन इसके लिए आपको बेहतर प्लान में निवेश करना जरूरी है। और इसके लिए NPS(National Pension Scheme) एक बेहतर ज़रिया हो सकता है।

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Max Life Pension Fund दिल्ली के स्टेट हेड मुकेश कुमार के मुताबिक अगर आप NPS में निवेश करने जा रहे हैं तो आपको अमेजिंग फैक्‍ट्स को जान लेना चाहिए. यह आपके न‍िवेश को बढ़ा देंगे.

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National Pension Plan: नेशनल पेंशन स्‍कीम लो कास्‍ट रिटायरमेंट सेविंग प्‍लान है, जो आपके रिटायरमेंट पर एक रेगुलर इनकम से लाभ करा सकता है. साथ ही यह आपको मैच्‍योरिटी पर एक बड़ा अमाउंट दे सकता है. एनपीएस में दो तरह के अकाउंट टीयर वन और टीयर टू खोले जाते हैं. पहला खाता खोलने वाला व्‍यक्ति ही टीयर-2 में न‍िवेश कर सकता है. आपके निवेश और रिटर्न के आधार पर आपको अच्‍छा अमाउंट देता है.

नेशनल पेंशन स्‍कीम के टियर-2 अकाउंट के तहत 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर एक कस्‍टमर को जीवन बीमा कंपनी से वार्षिकी खरीदने के लिए एनपीएस कोष का कम से कम 40 प्रतिशत का उपयोग करना होगा और एनपीएस कोष का 60 प्रतिशत तक एकमुश्त राशि के रूप में निकाल सकता है. अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो आपको जरूरी है कि आप कुछ फैक्‍ट्स के बारे में जान लें.

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फंड मैंनेज चार्ज सबसे कम

एनपीएस सबसे कम लागत वाले उत्पादों में से एक है, जिसमें फंड प्रबंधन लागत 0.09 प्रतिशत है. पेंशन फंड के मैंनेजमेंट के तहत कुल संपत्ति (एयूएम) के आधार पर यह और कम हो जाता है. 10,000 करोड़ रुपये तक के एयूएम के लिए अधिकतम शुल्क 0.09 फीसदी होगा

इक्विटी एक्सपोज़र अधिकतम 75 प्रतिशत

एनपीएस दो ऑप्‍शन पेश करता है. एक्टिव और ऑटो, एक्टिव के तहत चार फंड विकल्‍प दिए जाते हैं. इन विकल्‍पों के तहत अधिकतम इक्विटी एक्‍सपोजर 50 फीसदी होता है. वहीं ऑटो विकल्‍प के तहत आपकी उम्र के आधार पर आप 75 फीसदी तक अधिक इक्विटी एक्‍सपोजर पेश कर सकते हैं. वहीं ऑटो के तहत आपको तीन ऑप्‍शन दिए जाते हैं. एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव, जहां एग्रेसिव फंड के लिए इक्विटी एक्सपोजर 35 साल तक सबसे ज्यादा 75 फीसदी है.

UPI से उसी दिन पैसा ट्रांसफर

उसी दिन नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का लाभ उठाने के लिए, आप किसी भी मध्यस्थ सेवा प्रदाता को शामिल किए बिना अपने बैंक खाते से ट्रस्टी बैंक में सीधे पैसे ट्रांसफर करके डायरेक्ट रेमिटेंस (डी-रेमिट) का विकल्प चुन सकते हैं. डी-रेमिट एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्‍टम है, जो आपको अपने एनपीएस निवेश के लिए उसी दिन एनएवी पेश करने में सक्षम बनाती है.

सबसे सस्ता ऑप्‍शन ई-एनपीएस है

एनपीएस अकाउंट खोलने का सबसे सस्ता तरीका ऑनलाइन है. एनपीएस खाता ऑनलाइन खोलने के लिए, 400 रुपये + जीएसटी का एकमुश्त खाता खोलने का शुल्क आवश्यक है, जो आपके पहले निवेश के समय देय होगा. इसके बाद, निवेश राशि का 0.20 फीसदी + जीएसटी, न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये की सुविधा शुल्क लागू होगी.

AIF ऑप्‍शन देता है

एनपीएस अपने निवेशकों को वैकल्पिक निवेश फंड या स्कीम में निवेश करने का अवसर पेश करता है. यह वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ श्रेणी I और II), रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी), इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में निवेश है.

पेंशन योग्‍यता

एनपीएस से पेंशन के लिए पात्र होने के लिए आपको कम से कम तीन सालों तक योगदान करना होगा और आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. इन मानदंडों को पूरा करने के बाद ही आप मासिक पेंशन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. इसके अतिरिक्‍त वह एक ही जीवन बीमा कंपन‍ियों से कई एन्‍युटी योजनाएं खरीद सकते हैं.

पोर्टेबिलिटी

कस्‍टमर अपना खाता कहीं से भी चला सकते हैं, भले ही वे अपना शहर या रोजगार बदल लें. आप शहर या रोजगार के स्थान में बदलाव होने पर बंद होने के डर के बिना किसी भी स्थान से एनपीएस में निवेश जारी रख सकते हैं. निवेश करने के लिए सिर्फ आपको PRAN नंबर की आवश्‍यकता होगी.

व्यक्तिगत अभिदाता को कर लाभ:

ऐसा कोई भी व्य क्ति जो एनपीएस अभिदाता है आयकर अधिनियम की धारा 80 CCE के तहत 1.5 लाख रू. की अधिकतम सीमा के भीतर अनुच्छे द 80 CCD (1) के अंतर्गत कुल आय के 10 प्रतिशत पर कर कटौती का दावा कर सकता है।

आयकर अधिनियम 80 CCD (1B) के तहत सभी एनपीएस अभिदाताओं के लिए विशेष कर लाभ

एनपीएस (टीयर ।) में रू. 50,000 तक निवेश करने पर एनपीएस अभिताओं के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD(1B) के तहत अरिरिक्त, कटौती का लाभ का उपलब्धए है। यह आयकर अधिनियम की धारा,1861 के अंतर्गत उपलब्धC 1.5 लाख रूपए की कटौती के अतिरिक्त है।

कॉरपोरेट सेक्टबर के अंतर्गत कर लाभ

कॉरपोरेट अभिदाता:

कॉरपोरेट सेक्ट र के अभिदाताओं के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD (2) के अंतर्गत अतिरिक्त‍ कर लाभ उपलब्धल हैं। वेतन (मूल+महंगाई भत्ता2) के 10% तक नियोक्ताअ का एनपीएस अंशदान (कर्मचारी के भले के लिए), कर योग्यत आय में से बिना किसी मौद्रिक सीमा के कर कटौती के योग्य( है।

कॉरपारेट

नियोक्ताक द्वारा एनपीएस में वेतन (मूल+महंगाई भत्ता्) के 10% तक किए गए अंशदान को उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ‘व्या+पार खर्च’ के रूप में कटौती की जा सकती है।

कर लाभ प्राप्तc करने के लिए निवेश किस प्रकार करें : यदि आप एक मौजूदा अभिदाता हैं तो आप टीयर । खाते में अतिरिक्तक अंशदान करने के लिए किसी भी पीओपी से संपर्क कर सकते हैं।

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