Noida News: रंगों के पर्व होले से पहले नोएडा जेपी विश टाउन (JP Wish Town) के फ्लैट खरीदारों (Flat Buyers) के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने सुरक्षा समूह को जेपी विशटाउन की रुकी परियोजनाओं में निर्माण शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) से अगली सुनवाई तक मुद्दे का निपटारा करने का निर्देश दिया है। अगर दोनों के बीच सहमति नहीं बनती है तो मामले की अगली सुनवाई योग्यता के आधार पर होगी और फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट के इस निर्देश से खरीदारों में नई आस जगी है।
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यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) ने समस्या के निपटारा के लिए संबंधित मसौदा शासन को भेज दिया है, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। अगर इस समस्या का समाधान होता है तो इस परियोजना में फंसे लगभग 20 हजार से अधिक फ्लैट खरीदारों को राहत मिल जाएगी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने जानकारी दी कि जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड की जेपी विशटाउन की परियोजनाओं का सुरक्षा समूह ने 2023 में अधिग्रहण कर लिया था। जेपी इंफ्राटेक से प्रभावित किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा के लिए 16 करोड़ रुपये और दूसरे मुद्दे को लेकर बातचीत न बनने पर यमुना प्राधिकरण ने एनसीएलटी कोर्ट में चुनौती दी थी। प्राधिकरण की मांग थी कि सुरक्षा समूह किसानों को दिए जाने वाले अतिरिक्त मुआवजे के लिए 16 करोड़ रुपये का भुगतान एक बार में करे। लेकिन दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद सुरक्षा समूह कुछ छूट की मांग करते हुए अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए तैयार हो गया था।
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यीडा ने कंपनी के मसौदे को आगे की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया है। जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। इसमें मुख्य दावा जेपी इंफ्राटेक (Jaypee Infratech) से प्रभावित किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा के लिए 16 करोड़ रुपये को लेकर था। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (National Company Law Tribunal) ने जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण कर रही कंपनी सुरक्षा के पक्ष फैसला देते हुए यमुना प्राधिकरण के कई दावों को अस्वीकार कर दिया था। अब एनसीएलएटी ने जेपी विशटाउन की परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमति देने के साथ ही दोनों पक्षों को सहमति बनाने के लिए भी कह दिया है।