RBI Ban: RBI ने इस बैंक पर की सख्त कार्रवाई, जानिए क्या है कारण
RBI Ban: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर से एक बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि आरबीआई (RBI) ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक (New India Co-operative Bank) पर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई के इस कार्रवाई के तहत अब इस बैंक के ग्राहक अपने सेविंग अकाउंट (Saving Account), करेंट अकाउंट (Current Account) या किसी भी अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, बैंक कोई नया लोन भी नहीं दे सकेगा और न ही किसी तरह की नई डिपॉजिट (Deposit) स्वीकार कर सकेगा।
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ये पाबंदियां 13 फरवरी 2025 से अगले 6 महीनों तक के लिए लगाई गई हैं। अगर आपका भी खाता इस बैंक में है, तो आपको अब क्या करना चाहिए और जमा पैसों का क्या होगा, आइए जानते हैं।
जानिए क्यों हुई ये कार्रवाई
आपको बता दें कि आरबीआई (RBI) ने बैंक पर यह प्रतिबंध इसके खराब वित्तीय हालात को देखते हुए लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बैंक पिछले 2 साल से लगातार नुकसान में चल रहा था। मार्च 2024 में बैंक को 22.78 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जबकि 2023 में यह घाटा 30.75 करोड़ रुपये था।
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ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा
अगर आपका बैंक खाता न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में है और पैसा जमा किए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत हर खाताधारक को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर बीमा कवर मिलेगा।
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यानी अगर बैंक की हालत और भी ज्यादा खराब होती है और इसे बंद करना पड़ता है, तो हर ग्राहक को अधिकतम 5 लाख रुपये तक वापस मिलेंगे। लेकिन अगर आपके बैंक खाते में इससे ज्यादा पैसा जमा है, तो फिलहाल आपको थोड़ा इंतजार करना होगा कि बैंक की फाइनेंशियल स्थिति में सुधार हो या कोई समाधान निकले।
बैंक पर लग गये ये प्रतिबंध
बता दें कि बैंक अब नए लोन जारी नहीं कर पाएगा और पुराने लोन को रिन्यू भी नहीं कर सकता है।
बैंक किसी तरह का नया निवेश नहीं कर सकता और किसी को कोई भुगतान भी नहीं कर पाएगा।
अब ग्राहक इस बैंक में नया फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या कोई और डिपॉजिट स्कीम नहीं खोल पाएंगे।
बैंक अपनी संपत्तियां बेचकर पैसे जुटाने का भी कोई फैसला नहीं ले सकता।
अगर आपके पास न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में खाता है, तो अभी इंतजार कीजिए और यह सुनिश्चित करें कि आपके पास अन्य बैंकों में भी बैकअप फंड मौजूद हो। वहीं, बैंक की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ग्राहक अपने डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम के लिए बैंक से संपर्क कर सकते हैं।