Punjab News: पंजाब सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। अप्रैल 2026 के दौरान राज्यभर में समय रहते हस्तक्षेप करते हुए 15 बाल विवाहों को रोका गया, जिससे कई बच्चों की शिक्षा, बचपन और भविष्य को सुरक्षित किया जा सका।
यह जानकारी पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री Baljit Kaur ने साझा की।
बाल विवाह बच्चों के अधिकारों पर गंभीर प्रहार
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बाल विवाह केवल कानूनी अपराध नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों और उनके उज्ज्वल भविष्य पर गंभीर हमला है। उन्होंने कहा कि रोका गया प्रत्येक बाल विवाह एक बच्चे के सपनों, शिक्षा और सुरक्षित जीवन की रक्षा के समान है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि बच्चों का स्थान विवाह मंडप में नहीं, बल्कि विद्यालय में होना चाहिए।
3000 से अधिक जागरूकता गतिविधियां आयोजित
बाल विवाह के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने के लिए अप्रैल माह के दौरान पूरे पंजाब में 3000 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इन कार्यक्रमों का आयोजन:
- स्कूलों में
- गांवों में
- आंगनवाड़ी केंद्रों में
- विभिन्न सामुदायिक मंचों पर
किया गया, जहां अभिभावकों, युवाओं और आम नागरिकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और बच्चों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई।
कई विभागों के समन्वय से हो रही कार्रवाई
राज्य में बाल संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाइयों, चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों, स्थानीय प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है।
सरकार का उद्देश्य बाल विवाह, बाल शोषण और बाल मजदूरी जैसी समस्याओं पर समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दी जा सकती है सूचना
मंत्री ने लोगों से अपील की कि यदि कहीं बाल विवाह, बाल शोषण या बच्चों से जुड़ा कोई संदिग्ध मामला दिखाई दे तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दें।
उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद संबंधित एजेंसियां तत्काल हस्तक्षेप कर बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती हैं।
समाज की भागीदारी को बताया जरूरी
डॉ. बलजीत कौर ने पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षकों, धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों से बाल विवाह उन्मूलन अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की।
उन्होंने कहा कि जनभागीदारी, जागरूकता और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से ही बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है।
सुरक्षित और अवसरों से भरपूर बचपन की दिशा में प्रयास
पंजाब सरकार का कहना है कि हर बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार बाल विवाह के पूर्ण उन्मूलन और बच्चों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
प्रमुख तथ्य
- अप्रैल 2026 में 15 बाल विवाह रोके गए
- राज्यभर में 3000 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
- स्कूलों, गांवों और आंगनवाड़ी केंद्रों में विशेष अभियान
- बाल विवाह, बाल मजदूरी और शोषण के मामलों पर त्वरित कार्रवाई
- चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर शिकायत की सुविधा
- बच्चों को सुरक्षित बचपन और शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर
बाल विवाह के खिलाफ यह अभियान पंजाब में बच्चों के अधिकारों की रक्षा और जागरूक समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
