Rajasthan: पक्के घर का सपना होगा साकार, राजस्थान में शुरू हुई आवास योजना, पढ़िए पूरा डिटेल
Rajasthan News: राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश के विकास और भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में राजस्थान (Rajasthan) की धरती पर अब हर परिवार की अपनी छत हो, इसके लिए भी भजनलाल सरकार प्रयास कर रही है। इसी को लेकर प्रदेश सरकार ने विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदायों के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए बड़ी योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) के नेतृत्व में मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना (Chief Minister Nomadic Housing Scheme) के तहत इन समुदायों को पक्के मकान के साथ-साथ गरिमापूर्ण जीवन का तोहफा दिया जा रहा है। यह योजना उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन रही है, जो सालों से झुग्गियों, तंबुओं और अस्थायी झोपड़ियों में जीवन गुजार रहे थे।

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वंचितों के लिए वरदान है भजनलाल सरकार की यह योजना
आपको बता दें कि राजस्थान (Rajasthan) के विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदाय लंबे समय से स्वच्छ पानी, बिजली, शौचालय और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। भजनलाल सरकार ने उनकी पीड़ा को समझते हुए इस योजना को बजट वर्ष 2024-25 में शुरू किया है। इसका मकसद है इन समुदायों को स्थायी आवास और आधारभूत सुविधाएं देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना का लक्ष्य है, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदायों को पक्के मकान देना। साथ ही स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, शौचालय और सड़क जैसी बुनियादी मुहैया कराना। इन समुदायों को स्थायित्व और आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर देना।
कौन उठा सकता है लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें बनाई हैं, जिसमें लाभार्थी को राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही वह सरकार द्वारा अधिसूचित विमुक्त, घुमंतू या अर्द्धघुमंतू जातियों (जैसे बावरी, कजर, सांसी, गाडिया लोहार, जोगी, रैबारी आदि) से हो। उसके पास जाति प्रमाण-पत्र और भूमि का वैध पट्टा हो। परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम हो। पहले किसी अन्य आवास योजना का लाभ न लिया हो।न्यूनतम आयु 18 वर्ष और संयुक्त परिवार में केवल एक व्यक्ति को लाभ।
कितनी मिलती है वित्तीय सहायता
भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) इस योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की सहायता प्रदान करती है।
जो तीन किस्तों में मिल रही है
पहली किश्त: 20,000 रुपये (नींव के लिए)
दूसरी किश्त: 50,000 रुपये (लिंटर तक)
तीसरी किश्त: 50,000 रुपये (छत सहित निर्माण पूरा होने पर)
इसके साथ ही 12,000 रुपये शौचालय निर्माण के लिए।
23,940 रुपये तक मनरेगा मजदूरी (90 दिन की मजदूरी)। सभी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर होगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

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कैसे करें आवेदन
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप sjms.rajasthan.gov.in पोर्टल पर ई-मित्र कियोस्क या एसएसओ आईडी के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, भूमि का पट्टा, और वार्षिक आय संबंधी शपथ पत्र।ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका अधिकारी के पास जमा होंगे।अधिकारी की अनुशंसा के बाद जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी राशि आवंटित करेंगे।

