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Rajasthan: CM भजनलाल ने किसानों को दी बड़ी राहत, प्रदेश के 5897 गांव घोषित हुए अभावग्रस्त

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Rajasthan के किसानों को मिली बड़ी राहत, CM भजनलाल ने लिया बड़ा निर्णय

Rajasthan News: राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी और खुश कर देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने किसानों के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। इसके तहत सीएम शर्मा (CM Sharma) ने प्रदेश के 5897 गांवों को वंचित घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए खरीफ बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित 21 जिलों के किसानों को एसडीआरएफ (SDRF) से कृषि इनपुट अनुदान वितरित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए 20 जिलों में 33 प्रतिशत या इससे ज्यादा फसल खराबे वाले 5897 गांवों को वंचित घोषित किया गया है।
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संवेदनशील फैसले से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) के इस संवेदनशील फैसले से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इस फैसले के बाद अब आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग (Department of Disaster Management and Relief) की तरफ से इस विषय में अधिसूचना जारी की जाएगी। खरीफ फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश सीएम ने दिए गए थे। मुख्यमंत्री शर्मा ने मानसून वर्ष 2024 (संवत 2081) में बाढ़ और ओलावृष्टि से खरीफ फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए गिरदावरी के निर्देश दिए थे और जिला कलेक्टरों से प्राप्त नियमित गिरदावरी रिपोर्ट के मुताबिक यह निर्णय लिया गया है।

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जानिए किस जिले में कितने गांव वंचित घोषित हुए

भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) के इस फैसले के मुताबिक बूंदी जिले के 486, नागौर जिले के 67, बीकानेर के 45, धौलपुर जिले के 58, झालावाड़ जिले के 61, सवाई माधोपुर के 2, बारां का 1, अजमेर के 592, भरतपुर के 418, कोटा के 345, टोंक के 865, बांसवाड़ा के 817, बालोतरा के 10, पाली के 155, हनुमानगढ़ के 49, डीग के 258, फलौदी के 207, जोधपुर के 262, ब्यावर के 626, भीलवाड़ा के 564 तथा हनुमानगढ़ जिले के 9 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इन गांवों में प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ के मापदण्डों के मुताबिक कृषि आदान अनुदान वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही श्रीगंगानगर के दो गांवों में 33 प्रतिशत से ज्यादा फसल खराबे वाले किसानों को व्यक्तिगत रूप से कृषि आदान अनुदान भुगतान वितरित करने की अनुमति दी गई है।