Chhattisgarh News:छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: कारोबार होगा आसान, NRDA OTS योजना मंजूर, निजी विश्वविद्यालयों और GST कानून में बदलाव

छत्तीसगढ़
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Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में निवेश, उद्योग, उच्च शिक्षा, कर व्यवस्था, पर्यावरण, किरायेदारी और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 11 अहम फैसले लिए।

देश का पहला Ease of Doing Business कानून लाएगा छत्तीसगढ़

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनिमय-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। सरकार का दावा है कि ऐसा कानून लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा।

विधेयक में प्रमुख प्रावधान:

  • डीम्ड परमिशन (Deemed Permission)
  • स्व-प्रमाणीकरण (Self Certification)
  • थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन
  • जोखिम आधारित निरीक्षण
  • दोहरे लाइसेंसिंग प्रावधानों का सरलीकरण

सरकार के अनुसार इससे उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और समयबद्ध होगी।

NRDA की वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना को मंजूरी

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) की OTS योजना-2026 को मंजूरी दी।

इस योजना से:

  • भूखंड आवंटियों को ब्याज और अधिभार में राहत मिलेगी।
  • लंबित भुगतान का नियमितीकरण होगा।
  • परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।
  • मुकदमेबाजी कम होगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के नियमों में बदलाव

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी।

मुख्य बदलाव:

  • विन्यास निधि के स्थान पर रक्षित निधि का प्रावधान।
  • यूजीसी मानकों के अनुरूप आधारभूत ढांचा और पुस्तकालय अनिवार्य।
  • विद्यार्थियों के हितों की बेहतर सुरक्षा।

GST और VAT कानूनों में संशोधन

कैबिनेट ने:

  • छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (CGST) संशोधन विधेयक, 2026
  • छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (VAT) संशोधन विधेयक, 2026

को मंजूरी दी।

सरकार के अनुसार इन संशोधनों से:

  • रिफंड प्रक्रिया सरल और तेज होगी।
  • कर अनुपालन आसान बनेगा।
  • वाणिज्यिक कर अधिकरण समाप्त होगा।
  • लंबित मामलों का निपटारा अब राजस्व मंडल करेगा।

औद्योगिक निवेश को मिलेगा बढ़ावा

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी।

सरकार का कहना है कि इससे:

  • निवेश प्रक्रिया सरल होगी।
  • उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा।
  • रोजगार सृजन को गति मिलेगी।

ऊर्जा क्षेत्र में RBI के नए नियम लागू होंगे

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय विद्युत उपक्रमों को भुगतान के लिए अब डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) व्यवस्था लागू की जाएगी।

सरकार के अनुसार:

  • बिजली आपूर्ति की निरंतरता बनी रहेगी।
  • RBI के दिशा-निर्देशों का पालन होगा।
  • राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

पुलिस, पर्यावरण और किरायेदारी कानूनों में भी बदलाव

कैबिनेट ने:

  • बस्तर फाइटर्स भर्ती नियम 2026 में संशोधन।
  • जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 को राज्य में लागू करने के प्रस्ताव।
  • भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 में संशोधन।

को मंजूरी दी।

नए किरायेदारी संशोधन का उद्देश्य खाली मकानों को किराए पर देने को बढ़ावा देना और मकान मालिक व किरायेदार के बीच विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

राजनांदगांव में बनेगा 2,000 सीटों वाला आधुनिक ऑडिटोरियम

कैबिनेट ने राजनांदगांव में 2,000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इससे सांस्कृतिक और सार्वजनिक आयोजनों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।