राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाला बंगला छोड़ रहे हैं?

राजनीति

उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया

Rahul Gandhi: मोदी सरनेम केस में लोकसभा की सदस्यता खत्म होन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिली, जिसके बाद उनकी सदस्यता वापस बहाल कर दी गई। सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी को सरकार बंगले को भी छोड़ना पड़ा था। अब जब राहुल फिर से सदस्य हो गए हैं तो उनको वही बंगला भी मिल गया है। लेकिन राहुल अपने पुराने बंगले में रहेंगे या नहीं इसे लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

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हालांकि राहुल अभी तक इस बंगले में शिफ्ट नहीं हुए हैं। राहुल गांधी अपने पुराने बंगले यानी 12, तुगलक लेन में लौटेंगे या नहीं? इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। इसी बीच बुधवार लोकसभा की हाउसिंग कमेटी को भी इस संबंध में राहुल की तरफ से जवाब दिए जाने की 15 दिनों की मियाद खत्म हो गई है। फिलहाल, वायनाड सांसद ने आधिकारिक तौर पर बंगले में वापसी को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा है।

दरअसल सांसदी बहाल होने के बाद राहुल को बंगला दोबारा आवंटित कराने के लिए लोकसभा हाउसिंग कमेटी को 15 दिनों के भीतर जवाब देना था। बुधवार को यह टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। अब एक मीडिया रिपोर्ट में पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता ने आवंटन को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया है।
साथ ही पार्टी सूत्रों ने इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है कि राहुल बंगले में न लौटें। दरअसल, एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी वजह उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का तरीका बताया जा रहा है, जिसके तहत उनकी लोकसभा की सदस्यता गई और साथ ही उन्होंने बंगला खाली करने के लिए कहा गया। खास बात है कि राहुल इस बंगले में साल 2005 से रह रहे थे।
छोटे बंगले में शिफ्ट होंगे राहुल
फिलहाल, राहुल लद्दाख की यात्रा पर गए हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता अपने नए बंगले के तौर पर छोटी जगह की भी तलाश कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि वह सफदरजंग लेन, 7 बंगले में भी शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि, अब तक पार्टी की तरफ से इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

क्या है पूरा मामला
लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान एक चुनावी रैली में राहुल ने मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस किया था। 2023 में सूरत की एक कोर्ट ने राहुल को इस मामले में दोषी माना था। बाद में गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से भी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी।
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