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Punjab: पंजाब सरकार की Income घटी! जानिए इसके पीछे की वजह

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Punjab के वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने जीएसटी की घोषणा की है।

Punjab News: पंजाब के वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा (Minister Harpal Singh Cheema) ने जीएसटी की घोषणा की है। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जीएसटी परिषद (GST Council) को अवगत कराया है कि जीएसटी लागू होने के बाद से राज्य की प्रभावी कराधान दर में काफी कमी आई है, इसलिए कम जीएसटी राजस्व को देखते हुए परिषद को जीएसटी (GST) के अमल करने के कारण राजस्व खोने वाले राज्यों की भरपाई के तरीकों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने अनुसंधान अनुदान को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की भी जोरदार वकालत की और शिक्षा को पंजाब सरकार (Punjab Government) की पहली प्राथमिकता बताया है। पढ़िए पूरी खबर…
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54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में आबकारी विभाग के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा(Finance Minister Harpal Singh Cheema) ने काउंसिल को सूचित किया कि जीएसटी व्यवस्था के तहत कर दरें अब राज्य के कंट्रोल में नहीं हैं, इसलिए पंजाब कर प्रणाली में बदलाव के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है।

इसके अलावा, पंजाब (Punjab) के उद्योग दूसरे राज्यों में खपत होने वाले सामान बनाते हैं, इसलिए राज्य को कम आई जीएसटी सेटलमेंट (GST Settlement) मिलता है। कम जीएसटी राजस्व को देखते हुए, मंत्री चीमा ने काउंसिल से जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के कारण राजस्व खोने वाले राज्यों की भरपाई के तरीके तलाशने का आग्रह किया। जीएसटी काउंसिल ने उनके सुझाव को माना और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया।

शिक्षा को दें बढ़ावा: वित्त मंत्री चीमा

वित्त मंत्री चीमा (Finance Minister Cheema) ने पंजाब सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता के रूप में शिक्षा को बढ़ावा देने के महत्व का हवाला देते हुए अनुसंधान अनुदान को जीएसटी से छूट देने के पक्ष में तर्क दिया। जीएसटी परिषद ने आयकर अधिनियम की धारा 35 के तहत अधिसूचित सरकारी संस्थानों, अनुसंधान संघों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों को निजी अनुदान सहित अनुसंधान अनुदानों को छूट देने पर सहमति व्यक्त की।

पंजाब ने जीएसटी परिषद द्वारा धातु स्क्रैप पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर लगाने तथा बी2बी लेनदेन पर 2% टीडीएस लगाने के निर्णय का स्वागत किया। लेकिन, मंत्री चीमा ने धातु स्क्रैप पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) दर की पुनः जांच करने की सिफारिश की तथा इसे घटाकर 5% करने का प्रस्ताव रखा। जीएसटी परिषद ने सुझाव पर ध्यान दिया तथा माननीय मंत्री द्वारा उठाए गए मामले पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

स्वास्थ्य और टर्म इंश्योरेंस पर GST कम हो

मंत्री चीमा (Minister Cheema) ने स्वास्थ्य और टर्म इंश्योरेंस पर चुकाए जाने वाले प्रीमियम पर जीएसटी कम करने या छूट देने की भी वकालत की, जिससे आम आदमी को फायदा हो। हालांकि, कोई आम सहमति नहीं बन पाई, लेकिन परिषद ने मंत्रियों के एक समूह (GoM) को अक्टूबर 2024 तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सिफारिश की।

इसके अलावा वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Finance Minister Harpal Singh Cheema) ने आई जीएसटी खाते में ऋणात्मक शेष राशि के कारण राज्यों से वसूली पर भी आपत्ति जताई और ऋणात्मक शेष राशि के सही कारणों का आकलन करने के लिए अधिकारियों की एक समिति बनाने की सिफारिश की। परिषद ने इस अनुरोध पर सहमति जताई।

जीएसटी परिषद (GST Council) ने बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की सहायक सेवाओं को छूट दी और मंत्री चीमा ने ‘जैसा है, जहां है’ के आधार पर पिछली अवधि के भावी छूट और नियमितीकरण का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। पंजाब ने कर संग्रह को सरल बनाने के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के माध्यम से कमर्शियल प्रॉपर्टी पर जीएसटी लगाने का भी प्रस्ताव रखा। परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

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परिषद ने प्रस्ताव पर विचार करने पर सहमति जताई

रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के भीतर बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करने के अनिवार्य संशोधन के बारे में, मंत्री चीमा (Minister Cheema) ने वास्तविक करदाताओं की सुरक्षा करते हुए सिस्टम में बेईमान तत्वों के प्रवेश को रोकने के लिए समय सीमा को घटाकर 15 दिन करने का सुझाव दिया। परिषद ने प्रस्ताव पर विचार करने पर सहमति जताई है।

एक पायलट परियोजना के लिए स्वेच्छा से काम किया

पंजाब ने कर अनुपालन बढ़ाने के लिए व्यवसाय-से-उपभोक्ता ई-इनवॉइसिंग पर एक पायलट परियोजना (A Pilot Project) के लिए स्वेच्छा से काम किया। जीएसटी परिषद ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना पर भी चर्चा की और पंजाब प्रस्तावित स्थान बदलकर चंडीगढ़ और जालंधर में एक से ज्यादा बेंच के साथ न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए तैयार है।

यह बताया गया कि पंजाब सरकार (Punjab Government) के मुख्य बेंच और अतिरिक्त बैठने वाली बेंच के स्थान को बदलने के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है।