Punjab News: पंजाब सरकार ने महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके तबादलों और तैनाती से जुड़ी नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा हाल ही में किए गए ऐलान के बाद अब संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।
घर से 40 किलोमीटर के दायरे में मिलेगी तैनाती
नई नीति के तहत ग्रुप-सी और ग्रुप-डी वर्ग की महिला सरकारी कर्मचारियों को प्रोबेशन अवधि पूरी होने के बाद उनके घर से अधिकतम 40 किलोमीटर की दूरी के भीतर तैनात करने का प्रावधान किया जा रहा है। इस फैसले का लाभ स्टाफ नर्सों, महिला पुलिसकर्मियों, शिक्षिकाओं और अन्य महिला कर्मचारियों को मिलेगा।
हजारों महिला कर्मचारियों को होगा फायदा
सरकार का मानना है कि दूर-दराज क्षेत्रों में तैनाती के कारण महिला कर्मचारियों को परिवार से दूर रहना पड़ता है। कई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखी थीं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया।

मायका या ससुराल, दोनों में से चुन सकेंगी पता
मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि महिला कर्मचारी सरकारी रिकॉर्ड में अपने मायके या ससुराल, किसी एक पते को आधार बनाकर तैनाती की मांग कर सकेंगी। इसका उद्देश्य उन्हें परिवार के करीब रखना और बेहतर कार्य-जीवन संतुलन उपलब्ध कराना है।
‘सुखी परिवार योजना’ के तहत होगा क्रियान्वयन
सरकार इस व्यवस्था को “सुखी परिवार योजना” के तहत लागू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसके लिए विस्तृत ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
महिला कर्मचारियों की लंबे समय से थी मांग
कई महिला कर्मचारियों को अपने घरों से 100 से 200 किलोमीटर दूर तक नौकरी करनी पड़ रही थी। इससे परिवार और छोटे बच्चों की देखभाल में दिक्कतें आ रही थीं। नई नीति से इन समस्याओं में काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।
कर्मचारी हितैषी फैसले के रूप में देखा जा रहा कदम
सरकारी कर्मचारी संगठनों और महिला कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। माना जा रहा है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।
संभावित हेडलाइन्स
