Punjab: पंजाबी भाषा को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा निर्णय, जारी किए गए नए निर्देश
Punjab News: पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार पंजाबी भाषा (Punjabi Language) के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) पंजाबी भाषा को वैश्विक पटल पर ले जाने के लिए प्रयास रत हैं। इसी क्रम में पंजाब की मान सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जिला भाषा अधिकारी डॉ. संदीप शर्मा ने जिले के सभी दुकानदारों और व्यापारियों को निर्देश दिया है कि अपनी दुकानों के साइनबोर्ड पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि में जरूर लिखवाएं। उन्होंने आगे कहा कि पंजाबी भाषा को समृद्ध बनाने और इसे सम्मान देने के लिए यह आवश्यक कदम उठाना सभी के लिए नैतिक जिम्मेदारी है।
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डॉ. संदीप शर्मा ने कहा कि किसी भी सूचना या साइनबोर्ड (Signboard) लिखते समय पंजाबी शब्दों और व्याकरण का भी विशेष ध्यान रखा जाए। पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार (Bhagwant Mann Sarkar) इस दिशा में सख्ती से कार्य कर रही है जिससे पंजाबी भाषा को पूरे राज्य में उचित मान-सम्मान मिल सके।
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भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann Sarkar) ने उच्च शिक्षा और भाषा विभाग के जरिए यह आदेश जारी किए हैं कि पंजाब की गैर-सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक और प्राइवेट दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नाम, सड़कों के नाम, मील के पत्थर और अन्य संकेतक पंजाबी भाषा (Punjabi Language) में गुरुमुखी लिपि (Gurmukhi Script) में लिखे जाएं। नियमों के मुताबिक,अगर किसी दूसरी भाषा का प्रयोग करना हो, तो वह पंजाबी के नीचे लिखी जाए। मान सरकार ने 24 मार्च 2023 की अधिसूचना के तहत यह निर्देश दिया है कि नेमप्लेट, साइनबोर्ड और अन्य संकेतक प्राथमिक रूप से पंजाबी भाषा में होने चाहिए। सात ही अन्य भाषाओं का उपयोग करने पर उन्हें पंजाबी के नीचे लिखा जाना चाहिए।
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डॉ. संदीप शर्मा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो पहली बार उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देगा। इसके बाद हर बार उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
