मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा- सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से ही मिलेगी मंजूरी
Punjab News: पंजाब सरकार ने बच्चों के अवैध गोद (Illegal Adoption) लेने पर रोक लगाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljit Kaur) ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अनाथ और बेसहारा बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया किशोर न्याय अधिनियम-2015 (Juvenile Justice Act-2015) के तहत कानूनी रूप से पूरी की जाए, जिससे बच्चों को सुरक्षित, प्यार भरा और सम्मानजनक वातावरण मिले। पढ़िए पूरी खबर…

बच्चों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता
डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljit Kaur) ने कहा कि 0-18 साल की आयु के प्रत्येक बच्चे के जीवन की रक्षा करना और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गोद लेने की प्रक्रिया हमेशा कानूनी होनी चाहिए, जिससे बच्चे के अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
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अवैध गोद लेने पर नकेल
मंत्री ने कहा कि अक्सर अविवाहित माताएं या ऐसे माता-पिता जो बच्चों को रखने में असमर्थ हैं, अस्पतालों, नर्सिंग होम्स या डॉक्टरों से संपर्क करते हैं। इसी तरह, गोद लेने के इच्छुक माता-पिता भी इन संस्थानों से संपर्क करते हैं। ऐसे में सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया की जानकारी होना जरूरी है, जिससे अवैध गोद लेने, बच्चों की तस्करी और शोषण को रोका जा सके।

स्वास्थ्य संस्थानों को सख्त निर्देश
डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljit Kaur) ने सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि यदि उनके पास गोद लेने या बच्चे सौंपने से संबंधित कोई मामला आता है, तो 24 घंटे के भीतर इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन (1098), नजदीकी पुलिस स्टेशन, बाल कल्याण कमेटी, जिला बाल संरक्षण इकाई या पंजीकृत चाइल्ड केयर संस्थान को दी जाए। यह सुनिश्चित करेगा कि गोद लेने की प्रक्रिया कानूनी रूप से पूरी हो।
उल्लंघन पर सजा का प्रावधान
मंत्री कौर ने चेतावनी दी कि यदि कोई सरकारी या निजी संस्थान कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करता है या अवैध गोद लेने में शामिल होता है, तो उसे 6 महीने की सजा, 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
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गोद लेने की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध
डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljit Kaur) ने कहा कि गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया की जानकारी पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट www.sswcd.punjab.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा, नई दिल्ली की कारा (CARA) की वेबसाइट carings.wcd.gov.in पर भी पूरी जानकारी दी गई है।

