Punjab: पंजाब की मान सरकार ने पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।
Punjab News: पंजाब की मान सरकार (Mann Government) ने पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन (Amendment) कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। बता दें कि नए संशोधन (New Amendments) के तहत 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए विशेष श्रेणी के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प चुन सकेंगे। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, जो नियुक्ति में देरी के कारण OPS से वंचित रह गए थे। सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पढ़िए पूरी खबर…

पुरानी पेंशन योजना को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय
सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने सोची-समझी रणनीति के तहत पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कुछ विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का अवसर मिलेगा। कर्मचारियों को तीन महीने के भीतर अपनी पसंद (OPS या नई पेंशन योजना) चुनने का विकल्प दिया गया है। यदि कोई कर्मचारी इस अवधि में अपनी पसंद नहीं बताता, तो उसे स्वतः नई पेंशन योजना में शामिल कर लिया जाएगा।
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संशोधन के प्रमुख बिंदु
पहला बिंदु: जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई, लेकिन उनकी भर्ती का विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले जारी हुआ था, वे पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे।
दूसरा बिंदु: जिन कर्मचारियों को हमदर्दी के आधार पर नियुक्त किया गया और उनकी याचिका 1 जनवरी 2004 से पहले प्राप्त हुई थी, वे भी OPS के लिए योग्य होंगे।
कर्मचारियों के लिए राहत
यह संशोधन उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे थे। मान सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए तुरंत आदेश जारी किए हैं और संबंधित नोटिफिकेशन भी प्रकाशित कर दिया गया है। यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
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पंजाब सरकार (Punjab Government) ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। नोटिफिकेशन में सभी पात्र कर्मचारियों को निर्धारित समय में अपनी पसंद दर्ज करने की सलाह दी गई है ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें।

