Punjab: बिजली से लेकर बीज तक, किसानों की हर जरूरत का ध्यान रख रही है मान सरकार
Punjab News: पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार राज्य के किसानों के बेहतरी के लिए खूब काम कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसका पूरा ख्याल रखते हैं। इसी क्रम में धान की रोपाई से पहले ही किसानों को पर्याप्त बिजली (Electricity) मिले, इसको लेकर मान सरकार (Mann Government) ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि धान की फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें पर्याप्त बिजली की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए लुधियाना मुख्य कृषि अधिकारी लुधियाना डॉ. गुरदीप सिंह ने मीडिया को जानकारी दी कि मान सरकार (Mann Government) ने धान की रोपाई के लिए पंजाब को तीन भागों में बांटा है। इसके मुताबिक लुधियाना जिले को तीसरे जोन में रखा गया है। इसके अनुसार लुधियाना (Ludhiana) जिले में धान की रोपाई 9 जून से शुरू हो गई है। पंजाब सरकार धान की रोपाई के लिए किसानों को 8 घंटे बिना कटौती के बिजली उपलब्ध कराएगी।
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इसके साथ ही मुख्य कृषि अधिकारी ने किसान भाइयों से अपील की कि वे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा प्रमाणित धान की पीआर किस्में ही बोएं और अप्रमाणित किस्में न बोएं। उन्होंने कहा कि पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने धान की अस्वीकृत, गैर-अनुशंसित सुधा, पूसा 44 और संकर किस्मों पर रोक लगाया है। उन्होंने कहा कि पूसा 44 किस्म को विकसित होने में काफी समय लगता है और इसमें पानी और उर्वरक की भी ज्यादा खपत होती है और पैदावार भी कम होती है, जिससे किसानों को घाटा होता है।
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पराली से भी होती है समस्या
इसके साथ ही यह बीमारियों और कीटों के प्रति भी अधिक संवेदनशील है, जिसके कारण किसानों को अधिक कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है और इसकी पराली का उत्पादन ज्यादा होने के कारण पराली का प्रबंधन (Straw Management) करना भी काफी कठिन होता है। पीआर किस्मों में इस प्रकार की समस्या कम होती है और उर्वरक की खपत भी कम होती है। संकर किस्में ज्यादा महंगी होती हैं और एफसीआई मानकों पर खरी नहीं उतरतीं, जिसके कारण उन्हें बेचने में समस्या आती है।
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इसलिए किसानों को प्रमाणित किस्मों को ज्यादा प्राथमिकता देने को किसानों से मान सरकार ने अपील की है। मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. गुरदीप सिंह ने सभी बीज विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिया कि वे केवल प्रमाणित किस्में ही बेचें और पूसा 44 और हाइब्रिड बीज जैसी किस्मों को न बेचें, जिन पर पंजाब सरकार ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी विक्रेता नियमों का उल्लंघन करते हुए, अप्रमाणित, प्रतिबंधित किस्मों को बेचते हुए पाया गया तो उसको बक्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।