Patna News: आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 20 (बीस) एजेंडों पर निर्णय लिये गये। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकीनगर, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा हवाई अड्डा को उड़ान (UDAN) योजना के तहत छोटे हवाई अड्डा के रूप में विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) की स्वीकृति दी गई।
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पर्यटन विभाग के अन्तर्गत पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर जन-निजी भागीदारी के माध्यम से पाँच सितारा होटल के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती एकरारनामा दस्तावेज के आधार पर सफल निविदाकर्ता को लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत राज्य अंतर्गत प्राईस सपोर्ट स्कीम के पुनरीक्षित व्यवस्था के तहत राज्य में दलहन एवं तेलहन के उत्पादन को बढ़ाने एवं किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु रबी विपणन मौसम 2025-26 एवं उसके पश्चात् के अधिप्राप्ति वर्षों में दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित सबके लिए आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि विमुक्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार आकस्मिकता निधि से ₹2,24,35,00,000/- (दो सौ चौबीस करोड़ पैंतीस लाख रू०) मात्र की अग्रिम राशि प्राप्त करने एवं उसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से करने की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत राज्य में भवनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाओं के लिए In-Building Solutions स्थापित करने हेतु बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित-2022) में संशोधन की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (Special Auxiliary Police) में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कुल कार्यरत बल 1717 की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2026-2026 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।
शिक्षा विभाग के तहत राज्य के माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्त को विनिश्चत करने हेतु “बिहार राज्य विद्यालय परिचारी (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली, 2025″। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्त को विनिश्चत करने हेतु ‘बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली, 2025” की स्वीकृति दी गई।
शिक्षा विभाग के ही तहत राज्य के माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्त को विनिश्चत करने हेतु “बिहार राज्य विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2025” की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के तहत राज्य के माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्त को विनिश्चत करने हेतु “बिहार राज्य विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2025” की स्वीकृति के संबंध में।
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खेल विभाग के अन्तर्गत “राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर की क्रीडा प्रशिक्षक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2025” की स्वीकृति दी गई। खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत पंचांग वर्ष 2025 में राज्यान्तर्गत 05 प्रमुख नदियों यथा-सोन, कियूल, फल्गू, मोरहर एवं चानन नदी का पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment Study) हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली-2024 के नियम-131 ज्ञ (छ) के तहत नामांकन के आधार पर सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि० (CMPDI) से कराने हेतु राशि ₹2,58,61,352/- (रूपये दो करोड़ अंठावन लाख इकसठ हजार तीन सौ बावन मात्र) की स्वीकृति के संबंध में।
पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग के अधीन यांत्रिक उपभाग को पुनर्गठित करने एवं तत्संबंधी संलग्न परिशिष्ट-II तथा परिशिष्ट III की स्वीकृति दी गई। श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार श्रम सेवा (तकनीकी) के वाष्पित्र निरीक्षक संवर्ग में पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त वाष्पित्र निरीक्षक (वेतन स्तर-9) के 04 पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के ही तहत डा० राकेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलदौर, खगड़िया के विरूद्ध वर्ष 2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में “सेवाच्यूति” की शास्ति अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई।
शिक्षा विभाग के ही तहत शिक्षा विभाग अन्तर्गत विकासात्मक गतिविधियों के सम्यक् क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु परामर्शी के 03 पदों का संविदा के आधार पर सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत सारण जिलान्तर्गत अंचल अमनौर के मौजा-अरना, थाना सं०-269, खाता सं०-02 के विभिन्न खेसरा के कुल प्रस्तावित रकबा 70. 05 एकड़ भूमि किस्म, भीठ, खतियान के अनुसार भूमि का किस्म-बकास्त मोकीदार वो ठेकेदार वो जरपेसकीदार (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-1) में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत लखीसराय जिलान्तर्गत अंचल हलसी, मौजा-सिरखिण्डी, थाना सं०-159, खाता सं०-356, खेसरा सं०-2968 की कुल प्रस्तावित रकबा-7.40 एकड़ गैरमजरूआ मालिक, किस्म परती कदीम भूमि पर 132/33 के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र, हलसी के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि-1,99,80,000/- (एक करोड़ निन्यानवे लाख अस्सी हजार) रूपये के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ अंचल के मौजा विग्रहपुर, थाना सं०-22, खाता सं०-32, खेसरा सं०-02, किरम कैसरे हिन्द, में कुल प्रस्तावित रकबा 0.1555 एकड़ (भूमि विवरणी परिशिष्ट-1) चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान (शिक्षा विभाग, बिहार, पटना) के स्वामित्व की भूमि पर मीठापुर मेट्रो स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो० 10,49,62,500/- (दस करोड उनचास लाख बासठ हजार पाँच सौ) रूपये मात्र के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत राजस्व विभागीय जटिल एवं गुढ़ मामलों पर परामर्श / सुझाव देने एवं तदनुसार प्रारूप गठन हेतु “राजस्व परामर्शदात्री समिति” के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई।
