उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Greater Nodia News: उत्तर प्रदेश के कई बिल्डरों पर यूपी रेरा ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी रेरा ने प्रदेश के 732 प्रोजेक्ट पर 2-2 लाख और 356 प्रोजेक्ट पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यूपी के कुल 1088 प्रोजेक्ट पर 18.20 करोड़ रुपये का यूपी रेरा ने जुर्माना लगाया है। बिल्डरों पर यह कार्रवाई प्रोजेक्टों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट यानी QPR न जमा करने के लिए की गई है। यूपी रेरा (UP RERA) ने चेतावनी दी है कि अगर जुर्माना राशि को जल्दी जमा नहीं किया गया तो फिर रिकवरी सर्टिफिकेट (Recovery Certificate) जारी कर वसूली की जाएगी।
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यूपी रेरा में इस समय 3515 प्रोजेक्ट रजिस्टर हैं और इनमें से करीब 1400 प्रोजेक्ट का काम पूरा भी हो चुका है। बाकी प्रोजेक्ट काम चल रहा है। बिल्डरों को प्रोजेक्ट की तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट देनी जरूरी होती है, लेकिन ज्यादातर बिल्डर रिपोर्ट जमा नहीं करते हैं। यूपी रेरा ने ऐसे बिल्डरों के प्रोजेक्ट को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। पहले चरण में यूपी रेरा ने प्रदेश के 732 प्रोजेक्ट को चिन्हित कर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। बिल्डरों ने प्रोजेक्ट पूरा करने व निर्माण के संबंध में लक्ष्य तय नहीं किए हैं। वहीं, 356 प्रोजेक्ट की क्यूपीआर को अपडेट नहीं किया गया है। बिल्डरों ने जो लक्ष्य बनाए थे, उनको पूरा किया गया या नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी है। इस कारण इन बिल्डरों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
पहले की लंबित क्यूपीआर भी देनी होगी
यूपी रेरा के अधिकारियों ने बिल्डरों को आदेश दिया है कि अगर किसी की क्यूपीआर पहले की भी लंबित है तो उसे भी तत्काल देना होगा। वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले विलंब शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद ही वर्तमान की क्यूपीआर अपडेट हो सकेगी। समय विस्तार भी तभी मिलेगा। अगर पूर्णता प्रमाण पत्र मिल गया है तो वह भी अपलोड करना होगा। उस समय भी लंबित क्यूपीआर जमा करनी होगी।
यूपी रेरा के सचिव प्रमोद कुमार ने कहा कि बिल्डरों को समय पर प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। अगर नहीं देंगे तो इसी तरह जुर्माना लगाया जाएगा। बिल्डर जुर्माना राशि जमा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।