उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Nodia News: ट्रेन से चोरी हुए बैग को लेकर रेलवे को अब रेलवे को जुर्माना देना पड़ेगा। एक्सप्रेस ट्रेन (Express Train) से परिवार के साथ दिल्ली (Delhi) से पटना (Patna) जाने के दौरान नोएडा के सेक्टर 27 में रहने वाले सुशांत का बैग चोरी हो गया था। इस मामले में रेलवे से शिकायत की। मदद नहीं मिलने पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने ट्रेन से चोरी हुए बैग के मामले में रेलवे की सेवाओं में कमी बताई। चोरी हुए बैग के को लेकर एक लाख का जुर्माना लगाया है। सुशांत ने 14 सितंबर 2020 को संपूर्णक्रांति स्पेशल ट्रेन में एसी सेकंड क्लास में दिल्ली से पटना के लिए दो टिकट बुक कराया था। टिकट की कीमत 3855 थी।
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वह 11 अक्टूबर को पत्नी के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। रात के समय उनका बैग किसी ने चोरी कर लिया। जिसकी सूचना ट्रेन में मौजूद टीटी को दी। इसके बाद जीआरपी थाने में लिखित शिकायत दी। आरोप है कि इस मामले में शिकायत के बाद कोई भी मदद नहीं मिली और न ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दी। न्याय की आस में एक दिसंबर 2020 में जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। इस पर आयोग ने रेलवे से पूछताछ की, लेकिन उनकी तरफ से अपना पक्ष नहीं दिया। नोटिस भेजने के बाद भी कोई उचित जवाब नहीं दिया गया।
मामले में आयोग ने ट्रेन की यात्रा के दौरान सुरक्षा और सेवा में कमी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ट्रेन से गायब हुए बैग का हरजाना रेलवे को देने के आदेश दिए है। रेलवे को यात्री की क्षतिपूर्ति के लिए एक लाख रुपये देने के आदेश दिए है।
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