Noida Airport: जेवर एयरपोर्ट के पास ज़मीन लेने वालों के लिए अहम खबर है।
Noida Airport: अगर आप जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) के पास जमीन खरीदने या कोई निर्माण कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले इस खबर पर ध्यान देना जरूरी है। एयरपोर्ट (Airport) के 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह का निर्माण, भवन निर्माण, ढांचा खड़ा करना या पेड़ लगाना हो, तो उसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

आपको बता दें कि यह नियम एयरपोर्ट (Airport) संचालन की सुरक्षा और दक्षता बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा (Manish Kumar Verma) की अध्यक्षता में हुई पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा हुई।
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ऊंची इमारतों पर सख्त प्रतिबंध
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) की सीओओ किरण जैन ने जानकारी दी कि एयरपोर्ट के आसपास ऊंचाई को लेकर कड़े प्रतिबंध हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि एयरपोर्ट अब लगभग तैयार है और उड़ानों का संचालन जल्द शुरू होगा, ऐसे में आस-पास के क्षेत्र में ऊंची इमारतें या संरचनाएं नेविगेशन और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं।
बिना एनओसी पेड़ भी नहीं लगा सकते
एयरपोर्ट के एयरोड्रम रेफरेंस प्वाइंट (Aerodrome Reference Point) से 20 किमी के दायरे में आने वाले इलाके में कोई भी ढांचा खड़ा करना, निर्माण कार्य शुरू करना या पेड़ लगाना भी एएआई की अनुमति के बिना संभव नहीं है। यह नियम फ्लाइट ऑपरेशन्स और नेविगेशन सिस्टम को किसी भी बाधा से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
ऐसे मिलेगा एनओसी
जो लोग इस क्षेत्र में किसी प्रकार का विकास कार्य करना चाहते हैं, उन्हें पहले स्थानीय निकायों से संपर्क करना होगा, ताकि वे एएआई द्वारा जारी कलर-कोडेड जोनिंग मैप के आधार पर अनुमेय ऊंचाई का मूल्यांकन कर सकें। इसके बाद, यदि आवश्यक हो, तो एएआई के एनओसीएएस पोर्टल के माध्यम से ऊंचाई एनओसी के लिए आवेदन करना होगा।
नियम तोड़े तो कार्रवाई तय
अगर कोई व्यक्ति या संस्था इन नियमों का उल्लंघन करता है तो यह ओएलएस और नेविगेशन सिस्टम के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसे मामलों में न केवल निर्माण गिराया जा सकता है, बल्कि विमानन नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
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बिल्डरों के लिए चेतावनी
सीओओ किरण जैन (COO Kiran Jain) ने स्पष्ट रूप से बिल्डरों, भूस्वामियों और स्थानीय निवासियों को चेतावनी दी है कि वे एयरपोर्ट के सुरक्षित क्षेत्र में कोई भी अनधिकृत निर्माण या गतिविधि शुरू न करें। सभी संबंधित पक्षों को सलाह दी गई है कि वे AAI से समय रहते एनओसी प्राप्त करें और एयरपोर्ट के बाधा-मुक्त संचालन में सहयोग करें।
