Modi सरकार का एक्शन, ब्लॉक किए 18 OTT प्लेटफार्म, 19 वेबसाइट पर भी ताला

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OTT Platforms: भारत सरकार ने भारत में चलने वाली 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT Platforms) समेत कई ऐप्स को बैन कर दिया है। जो अपने प्लेटफॉर्म पर अडल्ट और वल्गर कंटेंट (Adult and Vulgar Content) दिखाते थे। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने आईटी अधिनियम का उल्लंघन ने के लिए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट, 10 ऐप्लिकेशन्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स (Social Media Handles) के खिलाफ कार्रवाई की है।
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Pic Social Media

इसके साथ फेसबुक से 12 अकाउंट, इंस्टाग्राम से 17, ट्वीटर (X) से 16 और यूट्यूब से 12 अकाउंट हटाए गए हैं। यह फैसला केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों और मीडिया और मनोरंजन, महिला अधिकारों और बाल अधिकारों में विशेषज्ञता वाले डोमेन विशेषज्ञों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार लिया गया है। सरकार की ओर से इन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई थी।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर (Anurag Singh Thakur) ने बार-बार प्लेटफार्मों की जिम्मेदारी पर जोर दिया है कि वे ‘रचनात्मक अभिव्यक्ति’ की आड़ में अश्लीलता, और दुर्व्यवहार का प्रचार न करें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने घोषणा की कि अश्लील और अश्लील सामग्री प्रकाशित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को हटा दिया गया है।

मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह निर्णय भारत सरकार (Indian Government) के अन्य मंत्रालयों और मीडिया और मनोरंजन, महिलाओं के अधिकारों और बाल अधिकारों में विशेषज्ञता वाले डोमेन विशेषज्ञों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया था।

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मंत्रालय (Ministry) ने पाया है कि प्लेटफार्मों पर होस्ट की जाने वाली सामग्री की प्रकृति अश्लील, अश्लील और महिलाओं को अपमानजनक तरीके से चित्रित करने वाली है। इसमें आगे कहा गया है कि सामग्री में विभिन्न अनुचित संदर्भों में नग्नता और यौन कृत्यों को दर्शाया गया है, जैसे कि शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, अनाचारपूर्ण रिश्ते, आदि। कुछ मामलों में, अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट दृश्यों के लंबे खंड शामिल थे।

Pic Social Media

मंत्रालय ने आईटी अधिनियम (IT Act) की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन माना गया था।

बैन हुए 18 ओटीटी ऐप्स की लिस्ट

ड्रीम्स फिल्म्स (Dreams Films)

वूवी (Voovi)

येस्मा (Yessma)

अनकट अड्डा (Uncut Adda)

ट्राई फ्लिक्स (Tri Flicks)

एक्स प्राइम (X Prime)

नियॉन एक्स वीआईपी (Neon X VIP)

बेशरम्स (Besharams)

हंटर्स (Hunters)

रैबिट (Rabbit)

एक्स्ट्रामूड (Xtramood)

न्यूफ्लिक्स (Nuefliks)

मूडएक्स (MoodX)

मोजफ्लिक्स (Mojflix)

हॉट शॉर्ट्स वीआईपी (Hot Shots VIP)

फुगी (Fugi)

चिकूफ्लिक्स (Chikooflix)

प्राइम प्ले (Prime Play)