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Lok Adalat: फिर लगने वाली है लोक अदालत..सारे चालान होंगे माफ!

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Lok Adalat: अगर आप अपने पेंडिंग चालानों से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है।

Lok Adalat: अगर आप अपने पेंडिंग चालानों (Pending Challans) से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। आप लोक अदालत (Lok Adalat) में जाकर अपने चालानों को माफ या उनका जुर्माना कम कराने की अपील कर सकते हैं। इस अदालत (Adalat) में आपकी सुनवाई बड़े आराम से की जाती है, और साल की पहली लोक अदालत 8 मार्च को आयोजित होने वाली है। यहां पर आप अपने ट्रैफिक चालानों (Traffic Challans) का निपटारा कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस पूरा करना होगा। पढ़िए पूरी खबर…
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कौन से चालान होंगे माफ?

लोक अदालत (Lok Adalat) में केवल उन्हीं चालानों का निपटारा किया जा सकता है, जो सामान्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण काटे गए हों। इनमें सीट बेल्ट न पहनना, हेलमेट न लगाना, रेड लाइट जम्प करना जैसे सामान्य ट्रैफिक उल्लंघन शामिल हैं।

एक अहम बात ध्यान रखें कि जिस वाहन पर चालान (Challan) हुआ है, वह किसी एक्सीडेंट या क्रीमिनल केस से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर उस वाहन पर कोई केस चल रहा होगा, तो वह लोक अदालत में नहीं सुना जा सकता है, और इसके लिए आपको सामान्य कोर्ट में जाना होगा।

लोक अदालत में सभी चालान नहीं होते माफ

आपके चालान का निपटारा केवल उसी लोक अदालत (Lok Adalat) में होगा, जहां पर वह चालान कटा है। उदाहरण के लिए, अगर आपका चालान दिल्ली में कटा है, तो आप उसे नोएडा की लोक अदालत में निपटवा नहीं सकते।

साथ ही, अगर आपका चालान किसी गंभीर कारण से कटा है, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव, तो उसे माफ करना आसान नहीं होगा। नशे में गाड़ी चलाना न सिर्फ आपके लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरे की स्थिति पैदा करता है।

अगर आप लोक अदालत (Lok Adalat) के निर्धारित समय पर नहीं पहुंचे, तो आपको अपना चालान वापस ले जाना पड़ सकता है। इसलिए, अपॉइंटमेंट लेटर में दिए गए समय से आधा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें।

लोक अदालत में चालान माफ कराने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी

लोक अदालत (Lok Adalat) में जा कर सीधे निपटारा नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको एक टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जिसे लेकर आपको लोक अदालत में समय से पहुंचना होगा।

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कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

  • नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट nalsa.gov.in पर जाएं।
  • “Apply Legal AID” पर क्लिक करें और एप्लीकेशन फॉर्म भरें।
  • फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स, ग्रीवेंस और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा।
  • याद रखें कि आपको अपना चालान उसी जिले की लोक अदालत में निपटाना होगा जहां पर चालान कटा है। अगर ऐसा नहीं कर पाते, तो वर्चुअल कोर्ट में अपनी अपील जमा करनी होगी।