ग़ाज़ियाबाद में घर बनाना आसान..GDA के क़दम से मिलेगा बड़ा फ़ायदा

गाज़ियाबाद दिल्ली NCR

Ghaziabad News: अगर आप भी गाजियाबाद में घर बनाने चाह रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देने वाली है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में पार्किंग (Parking) की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत हुई संशोधित भवन उपविधि पर अब जीडीए बोर्ड की भी मुहर लग गई है। जिसके बाद से अब गाजियाबाद में नए नियमों के तहत ही नक्शे पास हो सकेंगे। बता दें कि 300 वर्गमीटर से छोटे प्लॉटों पर फ्लैट नहीं बन सकेंगे।

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पार्किंग है एक गंभीर समस्या

आपको बता दें कि गाजियाबाद (Ghaziabad) में पार्किंग एक बड़ी समस्या है। गाजियाबाद में ज्यादातर लोग घरों के बाहर अपनी कार पार्क करते हैं। झगड़े का कारण पार्किंग की व्यवस्था न होना है। इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन उपविधि में संशोधन किया था।

कैबिनेट की बैठक के बाद 30 नवंबर 2023 को शासनादेश जारी कर दिया गया था, जिसे प्राधिकरणों को बोर्ड बैठक में मंजूरी दिलाकर संशोधित भवन उपविधि लागू की जानी थी। लेकिन गाजियाबाद में नक्शा पास करने के नए नियम लागू न करने की आड़ में बड़ा खेल हो रहा था। बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा खेल चल रहा था।

प्रस्ताव पर जीडीए बोर्ड अध्यक्ष की लगी मुहर

इस बात को संज्ञान में लेते हुए जीडीए उपाध्यक्ष (GDA Vice President) ने तत्काल नए नियम लागू करने की जरूरी स्वीकृति कराने के आदेश जारी कर दिए। प्रस्ताव पर जीडीए बोर्ड की अध्यक्ष मेरठ मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे. की मुहर लगा दी है। अब 300 व उससे अधिक वर्गमीटर का प्लॉट, जो 12 मीटर सड़क पर स्थित है। उस पर ही स्टिल्ट के साथ चार फ्लोर अनुमन्य होगा।

300 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले प्लॉट पर मकान में पार्किंग के लिए दो मीटर ऊंचाई के स्टिल्ट फ्लोर का निर्माण हो सकेगा। ऐसे में 10.50 से 12.50 मीटर ऊंचाई तक भवन का निर्माण कराया जा सकेगा। इसी तरह यदि प्लॉट का क्षेत्रफल 300 व उससे अधिक वर्गमीटर है तो स्टिल्ट में पार्किंग बनाने से बहु- आवासीय भवनों का निर्माण 15 से 17.50 मीटर ऊंचाई तक हो सकेगा।

नए नियमों के मुताबिक निर्माण से पूर्व क्रय योग्य एफएआर (FAR) खरीदना होगा। अगर पहले निर्माण कर लिया और बाद में क्रय योग्य एफएआर खरीदा तो अतिरिक्त निर्माण शमन नहीं होगा, सिर्फ ध्वस्त होगा। जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने जानकारी दी कि परिचालन के जरिये जीडीए बोर्ड से संशोधित भवन उपविधि को मंजूरी मिल गई है।

इस संबंध में शासन को पत्र भेजा गया है। नए नियमों के तहत नक्शा स्वीकृति के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर बदलाव करने की प्रक्रिया चल रही है। काफी बदलाव संशोधित भवन उपविधि के हिसाब से कर दिए गए हैं जो बाकी बचे हैं। वह भी जल्द की दिए जाएंगे।