Income Tax: वित्त मंत्री सीतारमण ने 1 फरवरी को मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स नियमों में बदलाव का ऐलान किया।
Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी को मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स (Income Tax) नियमों में बदलाव का ऐलान किया। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। इससे करोड़ों टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को सीधा फायदा होगा। लेकिन, यह राहत केवल नई इनकम टैक्स रीजीम के तहत टैक्स देने वालों को ही मिलेगी।
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आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि इससे पहले 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स की छूट थी। वहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75 हजार रुपये पर ही सीमित रखा गया है।
नई टैक्स स्लैब में बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister Nirmala Sitharaman) ने आगे बताया कि अब 24 लाख रुपये तक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लागू होगा, जबकि 15 लाख से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इसके साथ ही, 8 लाख से 12 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत आयकर होगा।

नए टैक्स स्लैब इस प्रकार होंगे
- 0-4 लाख रुपये: 0%
- 4-8 लाख रुपये: 5%
- 8-12 लाख रुपये: 10%
- 12-16 लाख रुपये: 15%
- 16-20 लाख रुपये: 20%
- 20-25 लाख रुपये: 25%
- 25 लाख रुपये से अधिक: 30%
12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स जीरो
इस फैसले के बाद, जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपये तक है, उन्हें अब किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, यदि किसी की आय 12 लाख रुपये से अधिक होती है, तो उन्हें टैक्स भरना होगा।
ओल्ड टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister Nirmala Sitharaman) ने यह भी स्पष्ट किया कि ओल्ड टैक्स स्लैब (Old Tax Slab) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुराने टैक्स स्लैब के तहत 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जारी रहेगा।
ओल्ड टैक्स स्लैब
- 0 से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर: 0%
- 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर: 5%
- 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर: 20%
- 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर: 30%
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12 लाख 75 हजार रुपये तक की आय पर टैक्स जीरो
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister Nirmala Sitharaman) के मुताबिक, अब 12 लाख 75 हजार रुपये तक की आय पर भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि जिनकी आय 12 लाख 75 हजार रुपये तक है, उन्हें अब टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा।