Punjab सरकार ने तरनतारन के असलहा धारकों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।
Punjab News: पंजाब की मान सरकार (Mann Government) लगातार विकास कार्यों के साथ-साथ लोगों (People) को हर महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत भी करा रही है, जिससे उन्हें आगे किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने तरनतारन के असलहा धारकों (Weapon Holders) के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। पढ़िए पूरी खबर…
ये भी पढ़ेः Punjab: पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देना मुख्य मकसद: CM Mann

ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25
आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) ने बताया कि 1 जनवरी 2025 के बाद जिन असलहा धारकों ने अपने गन लाइसेंस से संबंधित कोई भी सेवा ई-सेवा पोर्टल (E-Services Portal) से नहीं ली है, उन्हें यह सेवा 31 दिसंबर 2024 से पहले लेनी होगी। असलहा से जुड़ी किसी भी सेवा के लिए धारक अपने नजदीकी सर्विस सेंटर में जाकर या ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से यह सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
1 जनवरी 2025 के बाद नहीं मिलेगी सेवा
पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी और पंजाब सरकार (Punjab Government) के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने असलहा धारकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी है।
ये भी पढ़ेः Punjab: CM Mann ने कहा- केंद्र सरकार अपनी ‘हठ छोड़कर MSP पर किसानों से करें बात’
उन्होंने बताया कि जिला तरनतारन में जिन असलहा धारकों ने ई-सेवा पोर्टल (E-Services Portal) पर अभी तक कोई सेवा नहीं ली है, वे 31 दिसंबर 2024 तक यह सेवा प्राप्त कर लें। यदि निर्धारित तिथि तक सेवा नहीं ली जाती है, तो 1 जनवरी 2025 के बाद ये सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी।
