ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की।
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में प्लॉट खरीदने (Buy a Plot) वालों के लिए ज़रूरी ख़बर सामने आई है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने शुक्रवार को ग्राम चिटेहरा में अधिसूचित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। प्राधिकरण ने करीब 50 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया, जिसकी अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपये है। बताया जा रहा है कि कॉलोनाइजर (Colonizer) इस जमीन पर बिना अनुमति अवैध निर्माण कर वेयरहाउस और कॉलोनी विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। पढ़िए पूरी खबर…
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प्राधिकरण की सख्ती, अवैध निर्माण पर रोक
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार (CEO NG Ravi Kumar) ने अधिसूचित क्षेत्रों में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण की टीम लगातार ऐसी गतिविधियों पर नजर रख रही है और कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को चिटेहरा गांव के खसरा नंबर 169, 170, 171 और 172 पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण ने कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद चोरी-छिपे अवैध कॉलोनी काटने की कोशिश जारी थी।

ध्वस्तीकरण में जेसीबी और डंपर का इस्तेमाल
प्राधिकरण (Authority) की टीम ने महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह, विशेष कार्याधिकारी जितेंद्र गौतम, ओएसडी राम नयन सिंह, वर्क सर्किल तीन के प्रभारी राजेश कुमार निम और वर्क सर्किल 1 के प्रभारी प्रभात शंकर के नेतृत्व में कार्रवाई की। छह जेसीबी और पांच डंपर की मदद से तीन घंटे में अतिक्रमण हटाया गया। मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपये आंकी गई है।

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अवैध कॉलोनी में निवेश से बचें
प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव (Sumit Yadav) ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति या नक्शा पास कराए अधिसूचित क्षेत्र में निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में प्लॉट या जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर लें। अवैध कॉलोनियों में अपनी मेहनत की कमाई न फंसाएं, ताकि भविष्य में नुकसान से बचा जा सके।
