Greater Noida की इस सोसायटी के 136 फ्लैट खरीदारों के लिए 7 साल बाद राहत भरी खबर सामने आई है।
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इस सोसायटी (Society) के 136 फ्लैट खरीदारों के लिए 7 साल बाद राहत भरी खबर सामने आई है। कोर्ट (Court) के आदेश के बाद अब इन निवासियों को मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जगी है। कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) को 4 महीने की अवधि में अधिभोग प्रमाण पत्र (OC) जारी करने का निर्देश दिया है। पढ़िए पूरी खबर…

बिल्डर को दिए कड़े निर्देश
आपको बता दें कि 7 साल बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट की व्हाइट ऑर्किड सोसायटी (White Orchid Society) के 136 फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी है। कोर्ट ने न सिर्फ प्राधिकरण को आदेश दिया है, बल्कि बिल्डर को भी सभी अधूरे कार्य 4 महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसमें डीजल जेनरेटर की स्थापना, अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था, एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), सिविल कार्य और अन्य लंबित सुविधाएं शामिल हैं। साथ ही, बिल्डर को 90 दिनों के भीतर IFMS (ब्याज मुक्त रखरखाव सुरक्षा) की राशि सोसायटी के खाते में लौटाने का भी आदेश दिया गया है।
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2018 से इंतजार कर रहे थे टावर-2 के निवासी
व्हाइट ऑर्किड सोसायटी (White Orchid Society) में कुल 4 टावर हैं, जहां करीब 600 से अधिक परिवार रहते हैं। इनमें से तीन टावरों के निवासियों को पहले ही मालिकाना हक मिल चुका था। लेकिन टावर-2 में रहने वाले निवासी 2018 से अपनी रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे थे। इस देरी के चलते उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
19 मई 2025 से शुरू होगी समयसीमा
कोर्ट (Court) के आदेश के मुताबिक, उपरोक्त सभी कार्यों की समयसीमा 19 मई 2025 से शुरू मानी जाएगी। इस दौरान सभी जरूरी सुविधाओं की स्थापना और दस्तावेजी कार्यवाही पूरी की जानी है, जिससे फ्लैट खरीदारों को जल्द से जल्द मालिकाना हक मिल सके।
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AOA ने जताई संतोष की भावना
सोसायटी के एओए सदस्य ऐश्वर्य प्रकाश पांडेय (Aishwarya Prakash Pandey) ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला निवासियों की लंबे समय से चली आ रही लड़ाई की जीत है और अब सभी को उम्मीद है कि बिल्डर समयसीमा के भीतर कार्य पूरे करेगा।
