Punjab News: पंजाब के वोटर्स के लिए निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने तोहफा दिया है। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) 2024 के दौरान पंजाब के मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत चुनाव आयोग ने 1 जून 2024 को मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के साथ 12 अन्य आधिकारिक दस्तावेजों (Official Documents) को पहचान प्रमाण के रूप में मान्यता दी है। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज मतदाता (Voter) अपनी पहचान के तौर पर मतदान केंद्र पर ले जा सकता है।
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भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने अपने आदेश में कहा है कि जो मतदाता चुनावी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सिबिन सी (Sibin C) ने बताया कि जिन मतदाताओं के पास निर्वाचन फोटोयुक्त पहचान पत्र नहीं है, वे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरबीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, केंद्र/प्रांतीय सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के अदारे या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी सर्विस पहचान पत्र, एम.पी.एम.एल.ए. को जारी पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र जो कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता द्वारा जारी किया हो, को दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
सभी मतदाताओं से पूरे उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में भाग लेने और मतदान करने की अपील की है। सिबिन सी ने कहा कि चुनाव आयोग का लक्ष्य “इस बार 70 पार” है और इसे मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए सभी मतदाताओं को अपना वोट अवश्य डालना चाहिए।