नोएडा एक्सटेंशन का ये बिल्डर भी दिवालिया हो गया

दिल्ली NCR

ग्रेटर नोएडा वेस्ट(Greater Noida West), नोएडा एक्सटेंशन में दिवालिया बिल्डरों की बाढ़ सी आ गई है। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा घर खरीदारों को भुगतना पड़ रहा है। दिवालिया बिल्डरों की फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है और वो है अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर( (Earth Infrastructure)

जिसके बाद सुपरटेक, लॉजिक्स और फिर अब अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर(Earth Infrastructure) के प्रोजेक्ट में घर खरीदने वालों की टेंशन बढ़ गई है। इसकी वजह भी जान लीजिए

1. अर्थ इंफ्रास्ट्रॅक्चर का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट “अर्थ टाउन”, GH-04, सेक्टर -1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, यूपी में है, जिसमें लगभग 3000 घर खरीददार हैं।

2. अर्थ टाउन प्रोजेक्ट को साल 2010 में ग्रेटर नोएडा अथोरिटी से जमीन की कीमत के 10% पर लीज़ पर लिया था।

3. ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने लगभग 8 वर्ष तक अर्थ इंफ्रा स्ट्रॅक्चर से अर्थ टाउन की जमीन की बकाया राशि की वसूली नहीं की? जो बड़ा सवाल है।  

4. इसके बावजूद ग्रेटर नोएडा अथोरिटी ने अर्थ इंफ्रा स्ट्रॅक्चर को 3 अलग अलग प्रोजेक्टों के लिए भी जमीन दे दी है जिनके नाम हैं: अर्थ ग्रेसिया, अर्थ सफायर & अर्थ टेक वन।

5. अर्थ इंफ्रा स्ट्रॅक्चर ने अपने पहले ड्रीम प्रोजेक्ट “अर्थ टाउन” से लगभग 425 करोड़ रुपए घर खरीदारों से वसूलकर प्रोजेक्ट को बिना पूरा किये हुए अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया।

6. सन् 2018 में हम घर खरीदारों ने मिलकर NCLT कोर्ट के द्वारा नियुक्त RP के माध्यम से अपनी जमा की गयी राशि का क्लेम एडमिट करवाया।

7. NCLT कोर्ट के जरिए घर खरीददारों ने 94% से कंस्ट्रक्शन के लिए वोटिंग की और इस वोटिंग के आधार पर NCLT कोर्ट ने RUD (Roma builder) को नामित करते हुए यह आदेश पारित किया कि अब Roma builder अपना कब्जा RP से लेकर सभी सम्बंधित डॉक्युमेंट ले सकता है। इस आदेश को 5 April 2021 को पारित किया था।

8. NCLT कोर्ट ने ऑर्डर पास करने के पहले अथॉरिटी को नोटिस भेजकर अवगत कराया था कि यदि आपकी कोई राशि अर्थ टाउन प्रोजेक्ट पर बकाया है तो आप तो सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर लेकर कोर्ट में उपस्थित हों और प्रस्तुत करें लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कोर्ट में नहीं गई जिसके बाद NCLT कोर्ट ने अथॉरिटी की लेनदारी को समाप्त करके 5 April 2021 को खरीददारों एवं बिल्डर के पक्ष में ऑर्डर को पास कर दिया था।

9- ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने दो बार(05.04.2021 and 07.12.2021) कोर्ट के आदेश की अवहेलना की और घर बनाने के लिए अर्थ टाउन की लीज़ डीड को रोमा ड्रीम्स के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया।

10. अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी घर खरीददारों को परेशान करने के उद्देश्य से NCLAT में केस फाइल कर दिया है समय पर कोर्ट के प्रश्नों का जवाब न देकर तारीख को फिर आगे बढ़वा लेती है।

11. घर खरीददारों ने 2010 में घर बुक कराया था। लोगों ने अपने जिंदगी के खून पसीने की कमाई, पुश्तैनी घर एवं जमीनों को बेंचकर अपने बच्चों के घर के लिए बिल्डर को दिया था।  कुछ लोगों ने लोन भी लिया था जो कि बैंक की किश्तों के साथ साथ रहने के लिए किराये के पैसे भी दे रहे हैं । आज की तारीख में घर खरीददारों के पास रहने के लिए अपना कोई घर नहीं है. काफी लोग टेंशन की वजह से बिना अपना आशियाना लिए हुए इस दुनिया से विदा हो गए।

ऐसे में अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में घर खरीदने वालों ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि माननीय न्यायालयों से बात करके और घर खरीदारों के हित को ध्यान में रखते हुए जल्द लीज़ ट्रांसफर एवं कंस्ट्रक्शन कराने का आदेश पारित करें साथ ही  साथ प्रोजेक्ट को देरी करने वाले उच्च अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए ।  

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