पंजाब में गाड़ी चलाने वाले..पहले ये ज़रूरी ख़बर पढ़ लीजिए

पंजाब

Punjab News: पंजाब में गाड़ी चलाने वाले के लिए बड़ी और जरूरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब राज्य में कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट (Seat Belt) का प्रयोग करना अनिवार्य हो गया है। इस संबंधी ए.डी.जी.पी. ट्रैफिक द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है।

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पंजाब के सभी पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) और SSP. को निर्देश दिया गया है कि सड़क सुरक्षा माह जो कि 15 जनवरी से 14 फरवरी तक मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को सीट बैल्ट के प्रयोग के प्रति जागरूक करें। साथ ही आने वाली 14 फरवरी के बाद जो लोग सीट बैल्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों तथा कर्मियों को भी ड्राइविंग के दौरान सीट बैल्ट पहनने की हिदायत दी गई है।

पंजाब के लोगों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नयी नयी तरीके अपना रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान (Bhagwant Mann) सड़क दुर्घटना के घायलों की मदद के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत की थी। अब इसे और मजबूत बनाने के लिए इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी (Advance Technology) वाले वाहन शामिल किए गए हैं। शामिल किए जाने वाहनों को 26 जनवरी को सीएम मान लॉन्च किया है। ये वाहन हाइवे (Highway) पर लगाए गए हैं। इस फोर्स में 144 वाहन शामिल किए गए हैं। ये वाहन टेक्नोलॉजी से लैस हैं साथ ही इन वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स भी है ताकि घायलों को प्राथमिक उपचार किया जा सके।