Delhi अध्यादेश पास..शाह का चुन चुनकर हमला

राजनीति

कुमार विकास, ख़बरीमीडिया

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 लोकसभा में बहुमत के साथ पारित हो गया है जिसको लेकर पिछले काफी समय से आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर वार कर रही थी। अमित शाह ने इस दौरान INDIA गठबंधन पर जमकर निशाना साधा. शाह ने कहा अभी तक ये लोग चर्चा के लिए कह रहे थे कि पीएम आएं तब चर्चा होगी लेकिन आज क्या हुआ? आज तो पीएम नहीं आए फिर चर्चा में क्यों हिस्सा लिया?

अमित शाह ने आगे कहा की दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद विपक्ष का गठबंधन टूटने वाला है, अरविंद केजरीवाल इसे बाय-बाय कर देंगे केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि संविधान के तहत केंद्र सरकार को दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार है. 1993 से लेकर 2015 तक ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले केंद्र सरकार के ही हाथ में थे.

दिल्ली सेवा अध्यादेश क्या है?
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मई को इस पर अपना फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून-व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली की सरकार स्वतंत्र होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर और उनकी पोस्टिंग भी कर दिल्ली सरकार खुद से कर पाएगी।उपराज्यपाल इन तीन मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य हैं। इस फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती उपराज्यपाल पास थे।

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