GAIL सहित सभी CGD इकाइयों को अब समान कर दर पर प्राकृतिक गैस (CNG/PNG) की आपूर्ति
शहरी उपभोक्ताओं को अब घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग के लिए कम वैट दर का सीधा लाभ
50,000 SCMD की सीमा यथावत रखते हुए छोटे उपभोक्ताओं को सस्ता गैस सुनिश्चित
बिहार सरकार के इस निर्णय से गैस वितरण प्रणाली में मूल्य की एकरूपता और पारदर्शिता आएगी
Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक गैस पर मूल्य वर्धित कर यानि वैट की दरों में समरूपता लाने और छोटे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अहम निर्णय लिया है। इसके तहत CNG और PNG की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर कर-दर समान करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्रदान की गई है।
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उन्होंने बताया कि पूर्व में केवल शहरी गैस वितरण नेटवर्क से 50,000 SCMD प्रतिदिन तक की बिक्री पर कर घटाया गया था। हालांकि, GAIL द्वारा पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति करने और सीमा पार करने की स्थिति में अन्य CGD इकाइयों को पुरानी 20% की दर पर ही टैक्स चुकाना पड़ रहा था, जिससे उपभोक्ताओं तक राहत नहीं पहुंच रही थी।
सम्राट चौधरी ने कहा कि इस विषमता को समाप्त करने और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ दिलाने के उद्देश्य से अधिसूचना की शर्तों में आवश्यक संशोधन किया गया है। इससे GAIL और अन्य CGD कंपनियां समान दर पर कर चुकाकर उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर CNG और PNG उपलब्ध करा सकेंगी।
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सरकार का मानना है कि वैट दर में समानता से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में भी यह एक बड़ा कदम होगा। प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने से पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।
