उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
RK Arora Case: सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी ED की गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुपरटेक (Supertek) के मालिक राम किशोर अरोड़ा (Ram Kishore Arora) की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अरोड़ा ने मांग की थी कि उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाए। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि आरोपी यह दिखाने में विफल रहे कि उनकी गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 का उल्लंघन थी।
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कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का कोई उल्लंघन नहीं है। ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, जो यह बताता हो कि उन्हें याचिकाकर्ता को कानूनी चिकित्सक द्वारा परामर्श और बचाव के अधिकार से वंचित किया गया है। यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है।
क्या है अरोड़ा के खिलाफ आरोप
अरोड़ा के खिलाफ मामला उन आरोपों से संबंधित है कि सुपरटेक समूह ने निवेशकों (Investors) और ग्राहकों के धन का दुरुपयोग किया। 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में सुपरटेक और उसकी समूह कंपनियों के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस में दो दर्जन से अधिक FIR दर्ज की गई हैं। अरोड़ा ने यह तर्क देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि उन्हें 27 जून को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें उनकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में बताया नहीं गया।
ED ने किया था गिरफ्तार
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा समय में गिरफ्तारी का आधार भी बताया गया था और याचिकाकर्ता को सूचित भी किया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर इसे स्वीकार किया था। कोर्ट ने आगे कहा कि लंबित अर्जियों के साथ यह याचिका खारिज की जाती है। आपको बता दें कि ईडी (ED) ने 27 जून को यहां अपने कार्यालय में तीसरे दौर की पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरोड़ा को गिरफ्तार किया था।
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