Income Tax Bill: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर बिल को लेकर बड़ा ऐलान किया है।
Income Tax Bill: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister Nirmala Sitharaman) ने आयकर बिल को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते नया आयकर बिल पेश किया जाएगा। यह ऐलान वित्त मंत्री ने संसद में किया, जिससे करदाताओं के लिए नए नियमों की दिशा स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट 2025 में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण तोहफा दिया है। उन्होंने घोषणा की कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे किसानों को सस्ता लोन मिलने में मदद मिलेगी और उनके लिए कृषि कार्य में निवेश करना आसान होगा।
वित्त मंत्री ने बजट के दौरान यह भी कहा कि इस बार का बजट गरीबों, युवाओं, महिलाओं और अन्नदाताओं पर केंद्रित किया गया है। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात के विकास को प्रमुख प्राथमिकता दी गई है, जिससे इन क्षेत्रों में वृद्धि को गति मिलेगी।
टैक्स दरों में बदलाव: ऐतिहासिक परिवर्तन
बजट में किसानों को तोहफा देने के साथ-साथ वित्त मंत्री ने आयकर दरों में बदलाव के इतिहास पर भी प्रकाश डाला।
- 1997-98: पहली बड़ी बढ़ोतरी
तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आयकर दरों में 40% की वृद्धि की थी, जो उस समय सबसे उच्चतम स्तर था। - 2009-10: अधिभार का समावेश
सरकार ने 2009-10 में व्यक्तिगत आयकर पर अधिभार समाप्त कर दिया था, हालांकि 2010-11 में 10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 10% का अधिभार लागू किया गया। - 2014-15: नई कर व्यवस्था
नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में नई कर व्यवस्था पेश की, जिसमें आयकर स्लैब में बदलाव किया गया। 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं था, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 10% और 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20% कर लगाया गया था। - 2018-19: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर
इस वर्ष में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर को बढ़ाकर 4% कर दिया गया था, जिससे उच्च आय वर्ग पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा था। इसके साथ नए टैक्स स्लैब भी लागू किए गए थे। - 2020-21: कोविड-19 के प्रभाव
कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने कुछ करों को स्थगित किया, हालांकि उच्च आय वर्ग के लिए टैक्स दरें स्थिर रहीं। - 2021-22: स्थिरता का प्रयास
इस वर्ष सरकार ने टैक्स दरों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया, हालांकि कुछ विशेष प्रावधानों के तहत उच्च आय वर्ग के लिए टैक्स दरें बढ़ाई गईं।
वर्तमान स्थिति (2024-25)
इस समय, नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। 3 से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5%, 7 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10%, और 10 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15% टैक्स लागू होता है।