Delhi News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) का CAG ऑडिट करवाने के लिए ऑर्डर जारी किया है। केजरीवाल सरकार पिछले 15 साल का CAG ऑडिट कराएगी। इसको लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि जल बोर्ड में अनियमिताओं के सवाल उठे थे कि CAG जांच करेगा कि ऐसी कोई अनियमिताएं हुई थी या नहीं। इसी को लेकर सीएम केजरीवाल ने यह फैसला लिया है।
पिछले कुछ समय से बीजेपी (BJP) और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) दिल्ली जल बोर्ड को लेकर एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। दोनों दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं की बात कर रही हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि DJB में घोटाले हो रहे हैं, यहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अपग्रेडेशन के नाम पर फर्जी टेंडर देने का आरोप है।
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ऑडिट से सामने आएगी सच्चाई
दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी से ऑडिट कराने को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली जल बोर्ड में पिछले 15 सालों का ऑडिट करने के फैसले से सच्चाई सामने आएगी। देश की सबसे बड़ी संस्था सीएजी से यह ऑडिट करेगी, जिसके बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर किसी अधिकारी ने गड़बड़ की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर गड़बड़ नहीं की है तो ये लोग जो रोज उलटे-सीधे आरोप लगाते रहते हैं, उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी।
आने वाले दिनों में हो सकती है पानी की समस्या
दिल्ली जल बोर्ड को लेकर चल रहे घमासान के कारण दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों में पानी और सीवेज क्लीनिंग की समस्या हो सकती है। सीएम केजरीवाल ने खुद इसकी आशंका जताई है। बता दें कि कथित अनियमितताओं के आरोप के बाद दिल्ली जल बोर्ड का फंड वित्त विभाग ने रोक दिया है। इसपर बात करते हुए मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा कि वित्त विभाग को दो बार निर्देश देने के बावजूद फंड नहीं जारी किया गया। इसलिए अब मामला कोर्ट में है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार उपराज्यपाल से इस मामले में दखल देने की मांग कर रही है। मंत्री आतिशी ने भी कहा कि फंड रिलीज नहीं होने की वजह से दिल्ली में जल संकट और सीवेज संकट हो सकता है।
जल मंत्री आतिशी ने आगे बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने ये फैसला लिया है की 2008 से अबतक दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी द्वारा स्पेशल ऑडिट करवाया जायेगा। ये स्पेशल ऑडिट दिल्ली जल बोर्ड एक्ट और सीएजी के एक्ट के तहत करवाया जायेगा।