आमिर ख़ान को 10 साल की सज़ा..पढ़िए क्या है पूरी ख़बर

दिल्ली NCR

उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया

कहते हैं क़ानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इससे कोई चाहकर भी नहीं बच सकता। भले ही देर क्यों ना हो। मामला ग्रेटर नोएडा से है। जहां पुलिस की सख्त कार्यवाही ने एक रेप पीड़िता को 9 साल बाद न्याय दिलाया है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस की सख्त पैरवी से एक रेप पीड़िता को 9 साल बाद न्याय मिला है। जिस समय लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। उस समय उसकी उम्र केवल 15 वर्ष थी।

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आज जब लड़की 24 साल की हो गई है तो उसको इंसाफ मिला है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की दादरी कोतवाली पुलिस ने इस मामले में सख्त पैरवी की। जिसके बाद जिला न्यायालय ने लड़की के साथ रेप करने वाले आरोपी आमिर खान को 10 साल की जेल और 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
अगस्त 2014 का मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा में एक महिला अपने बेटे और बेटी के साथ दादरी की कोतवाली क्षेत्र में स्थित कस्बे में रहती है। महिला के पड़ोस में रहने वाले आमिर खान का आना-जाना उसके घर लगा रहता था। बात साल 2014 के अगस्त की है जब लड़की की मां नौकरी पर गई हुई थी और भाई स्कूल गया हुआ था। उसी दौरान अकेले का फायदा उठाकर आमिर खान ने घर में घुसकर लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी आमिर ने अवैध हथियार के बल पर रेप की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही लड़की को धमकी दी कि अगर यह बात किसी को पता चली तो पूरे परिवार की हत्या कर देगा। जानकारी के मुताबिक जब शाम को लड़की की मां वापस घर आई तो उसने पूरी आपबीती सुना दी।
9 सालों बाद मिला इंसाफ
इस घटना के बाद तत्काल पीडिता अपनी मां ने पुलिस के पास पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। दादरी कोतवाली पुलिस ने बिना देरी किए सख्त एक्शन लिया और आमिर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में पीड़िता की मेडिकल जांच नोएडा के सेक्टर-30 में स्थित जिला अस्पताल में की गई, जिसमें रेप की पुष्टि हो गई थी। पिछले 9 सालों से मुकदमा जिला न्यायालय में चल रहा था, जिसमें अब आरोपी को सजा हुई है।

पुलिस ने की सख्त पैरवी
पुलिस कमिश्रर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर इस मामले में सख्त तरीके से पैरवी की गई। अब पीड़िता को 9 साल बाद इंसाफ मिला है। जिला न्यायालय ने सभी सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए आरोपी आमिर खान को 10 साल की कैद सुनाई है। इसके अलावा 35,000 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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