Gold Storage Limit: घर में सोना रखने की लिमिट को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइन (Guidelines) जारी की है। इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) के मुताबिक लिमिट से ज्यादा घर में सोना रखने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आइए खबर में जानते है घर में सोना (Gold) रखने की लिमिट को लेकर पूरी जानकारी।
ये भी पढ़ेः Senior Citizen इन बैंकों में कराएं FD..1 लाख के 1.26 लाख मिलेंगे
एक्सपर्ट के मुताबिक सोना (Gold) या उसका गहना खरीदते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि उसका बिल लेना है। उस परची को संभाल कर रखना चाहिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का एक सर्कुलर कहता है कि गोल्ड ज्वेलरी (Gold Jewelry) रखने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसका सोर्स भी आपको बताना पड़ सकता है। अगर कुछ भी हेर-फेर या प्रूफ में गड़बड़ी हो तो आपका सोना जब्त हो सकता है।
CBDT के नियम जानिए
देश में कौन कितना गोल्ड (Gold) रख सकता है, इसे लेकर CBDT के कुछ नियम हैं। इस नियम के मुताबिक आप इस लिमिट के उपर भी गोल्ड रख सकते हैं, लेकिन आपके पास इसका जवाब होना चाहिए कि आपके पास यह गोल्ड कहां से आया है। नियम यह भी कहते हैं कि तलाशी अभियान के दौरान अधिकारी घर से मिले सोने के आभूषण या गहने जब्त नहीं कर सकते हैं, बशर्ते उनकी मात्रा निर्धारित सीमा से कम हो, या फिर सही सोर्स होना चाहिए।
कौन कितना गोल्ड रख सकता है?
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने घर में सोना रखने की सीमा निर्धारित की है। विवाहित महिलाओं के लिए 500 ग्राम, अविवाहित महिलाओं के लिए 250 ग्राम और पुरुषों के लिए 100 ग्राम सोने की अधिकतम सीमा है।
सोने की खरीदारी का स्रोत दिखाना जरूरी
आभूषण की खरीदारी के बिल, रसीद और भुगतान के माध्यम को दिखाना होगा। नकद भुगतान पर प्रतिबंध है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि का उपयोग करें।
सोने को लेकर टैक्स के नियम जानिए
अगर आपने अपनी ऐसी आय से गोल्ड (Gold) खरीदा है, जो आपने डिस्क्लोज की है, या फिर आपने खेती से कमाए गए पैसों से गोल्ड खरीदा है, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही अपने घर के खर्चों में से बचत करके गोल्ड खरीदा है या फिर आपको विरासत में गोल्ड मिला है तो इसपर भी टैक्स नहीं देना होगा।
लेकिन गोल्ड का सोर्स भी पता होना चाहिए। लेकिन रखा हुआ गोल्ड बेचने पर आपको टैक्स (Tax) देना होता है। अगर आप गोल्ड 3 साल तक रखने के बाद इसे बेचते हैं, तो इस बिक्री से होने वाली आय पर 20 प्रतिशत रेट के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर आप गोल्ड खरीदने के 3 साल के भीतर ही इसे बेचते हैं, तो इससे होने वाली आय आपकी कुल आय में जुड़ेगी, और आप टैक्सपेयर के तौर पर जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं, उसके हिसाब से इस पर टैक्स लगेगा।