Union Budget 2024: अंतरिम बजट में टैक्‍स छूट पर आ गया बड़ा अपडेट

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Union Budget 2024: मोदी सरकार के इस कार्यकाल का अन्तिम बजट 1 फरवरी 2024 (Budget 2024) को पेश होने जा रहा है। आम लोगों को उम्मीद है कि इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। हालांकि अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अंतरिम बजट 2024 में नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत टैक्स छूट में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।
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Pic Social Media

इससे पहले यह आसार लगाए जा रहे थे कि नए टैक्स रिजिम के तहत टैक्सपेयर्स के लिए वोट-ऑन-अकाउंट में पर्सनल इनकम टैक्स छूट (Income Tax Exemption) 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये हो सकता है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, सीनियर अधिकारी ने जानकारी दी कि टैक्स में छूट देने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

5 लाख से 7 लाख रुपये हुई थी टैक्स छूट सीमा

आपको बता दें कि बीते वर्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने नए डायरेक्ट टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा (Tax Exemption Limit) 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख कर दी थीं। साथ ही मूल छूट सीमा को भी पहले 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की थीं। इनसब के साथ ही केंद्र ने पारिवारिक पेंशन के लिए 15 हजार रुपये की कटौती भी लागू किया गया था।

वेतन पाने वालों के लिए भी हुआ था ऐलान

साल 2023 के बजट के दौरान वेतनभोगी व्यक्तियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए, नई टैक्स व्यवस्था के तहत मानक कटौती पेश की गई थी। पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) वर्तमान में वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 50,000 रुपये की मानक कटौती पेश करती है।

नई टैक्स व्यवस्था से और क्या बदलाव

बजट 2023 के दौरान टैक्स स्लैब में भी बदलाव हुआ था। आयकर स्लैब (Income Tax Slab) को पहले के सात से घटाकर छह पर ला दिया गया था। अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 7 लाख रुपये से ज्यादा है तो छह टैक्स स्लैब के तहत आपको टैक्स भरना होगा। तीन लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 3-6 लाख तक के लिए 5 फीसदी, 6-9 लाख सालाना इनकम पर 10 फीसदी, 9-12 लाख से ज्यादा पर 15 फीसदी, 12-15 लाख सालाना पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।

टीसीएस पर छूट की उम्मीद

आपको बता दें कि नई टैक्स व्यवस्था चुनने वाले को HRA, LTA, 80सी, 80डी और अधिक सहित विभिन्न छूटों और कटौतियों का लाभ नहीं मिलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अन्य अधिकारी ने कहा कि उम्मीद है कि केंद्र सरकार अपने अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 7 लाख रुपये तक के विदेशी क्रेडिट और डेबिट कार्ड खर्च पर टीसीएस के तहत छूट का ऐलान कर सकता है।