Traffic Update: बजाया हॉर्न तो तुरंत कटेगा चालान

दिल्ली NCR बिजनेस
Spread the love

नीलम सिंह चौहान, ख़बरीमीडिया

ये ख़बर उन तमाम लोगों के लिए जो गाड़ियों में रंग-बिरंग हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जोड़े गए नए प्रावधान के अनुसार किसी भी वाहन में यदि आप अलग से प्रेशर हॉर्न लगाते हैं तो ये गैर कानूनी है। इसको लगा लेने से आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जानिए कितना भुगतना पड़ सकता है आपको चालान।

देखते ही पुलिस काट देती है चालान

आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि कार या ट्रक में काफी तेज हॉर्न की आवाज सुनाई देती है जो कई बार इतनी तेज होती है कि सिर दर्द भी कर देती है। ऐसे में अगर किसी वाहन में ऐसे सायरन और प्रेशर हॉर्न देखते हैं तो उसपर तुरंत चालान हो सकता है, क्योंकि ये अवैध है।

मोडिफिकेशन की श्रेणी में आता है ये काम

वाहन बनाने वाली कंपनी अपने वाहनों में दिए गए सभी फीचर्स को सरकार के द्वारा निर्देशित मानकों और वाहन मालिक के साथ  अन्य लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही बनाती है। उसमें यदि कुछ भी मोडिफाई करवाना गैरकानूनी होता है।

ऐसा करते हैं तो कितने रुपए का कट सकता है चालान

यदि आप अपने हॉर्न को बाहर के बाजार से बदलवाते हैं और उसकी आवाज काफी तेज होती है तो उसे फैंसी प्रेशर होने के नजरिए से देखा जाता है। ऐसे लोगों को देखते ही ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है। यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं तो 10 हजार रुपए का चालान आपको भरना पड़ सकता है। वहीं, पुलिस साथ में हॉर्न भी निकलवा लेती है। इसलिए ऐसे हॉर्न लगाने से बचें।

READ: khabrimedia- Top news-Latest Noida news-latest greater Noida news-latest greater Noida news-latest Noida extension news-latest Delhi Ncr news- Big news of today-Daily News-Greater Noida Society news-Greater Noida News in Hindi