Traffic Rule

Traffic Rule: ट्रैफिक नियम बदले, अब कांस्टेबल नहीं काट पाएंगे चालान

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Traffic Rule: ट्रैफिक नियमों को लेकर एक अच्छी खबर है। अगर आप सड़कों पर बिना हेलमेट (Helmet) निकल जाते थे और रास्ते में कांस्टेबल (Constable) को देखकर डरते थे कि कहीं आपका चालान (Challan) न कट जाए तो अब ऐसा नहीं होगा। अब कांस्टेबल चालान (Constable Challan) नहीं काट पाएंगे। बता दें कि ट्रैफिक नियम (Traffic Rules) में एक बड़ा बदलाव किया गया है। पढ़िए पूरी खबर…

Pic Social Media

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद ट्रैफिक सिस्टम (Ghaziabad Traffic System) को ठीक करने के लिए पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़ (J. Ravindra Gaur) ने अहम आदेश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब ट्रैफिक कांस्टेबल चालान नहीं काट सकेंगे। चालान की जिम्मेदारी केवल ट्रैफिक इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर को दी गई है। वहीं, कांस्टेबलों को सिर्फ ट्रैफिक नियंत्रित करने और अतिक्रमण पर नजर रखेंगे।

बता दें कि पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ हुई बैठक में ये निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई सिर्फ ट्रैफिक इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर ही कर सकता है।

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हर महीने कटते हैं करीब डेढ़ लाख चालान

गाजियाबाद (Ghaziabad) में हर महीने लगभग डेढ़ लाख चालान काटे जाते हैं। लेकिन अब यह प्रक्रिया और अधिक सख्त और सुव्यवस्थित होगी। साथ ही, ट्रैफिक पुलिस अब सड़कों और चौराहों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के अनुसार कानूनी कार्रवाई करेगी। कार्रवाई की रिपोर्ट फोटो सहित कोर्ट में पेश की जाएगी।

अब अतिक्रमण पर होगी सीधी कार्रवाई

वहीं सरकारी सड़कों (Government Roads) व सार्वजनिक स्थानों पर दुकान, ठेले या ई-रिक्शा (E-Rickshaw) लगाकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब सीधे कोर्ट में रिपोर्ट भेजी जाएगी। सभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपने क्षेत्र की रिपोर्ट और संबंधित फोटो तैयार कर सहायक पुलिस आयुक्त को सौंपेंगे।

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आयोजनों की देनी होगी पूर्व जानकारी

इसके साथ ही होटलों, बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall) और फार्म हाउस में होने वाले बड़े आयोजनों की पूर्व जानकारी ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) को देना जरूरी है। जिससे ऐसे आयोजनों के दौरान ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था से बचा जा सके। आयोजन स्थल के प्रबंधकों को यह सूचना ईमेल के जरिए से एडीसीपी ट्रैफिक को देनी होगी। इसके लिए [email protected] ईमेल आईडी जारी की गई है।