Traffic Challan

Traffic Challan: ट्रैफिक चालान को लेकर ज़रूरी ख़बर पढ़िए

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Traffic Challan से जुड़ी बड़ी खबर जरूर पढ़ लीजिए

Traffic Challan: अगर आपके भी वाहन का ट्रैफिक चालान हो गया है तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि वाहन चालान को लेकर बड़ी और जरूरी खबर सामने आ रही है। अगर किसी का वाहन चालान हुआ हो तो उसे समय पर भर दें नहीं तो आपको पुलिस एक्शन (Police Action) का सामना करना पड़ेगा। इसे लेकर गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने आदेश जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक, चालान की राशि तीन महीने यानी 90 दिन में न भरने वालों पर अब ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) द्वारा सख्त रुख अपनाएगी। ऐसे वाहन चालकों की पहचान करने के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी मोटर व्हीकल ऐक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। साथ ही वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा।
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90 दिन के अन्दर जमा करना होगा जुर्माना

ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज (DCP Traffic Virender Vij) ने बताया कि सभी अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में लोगों को जानकारी दें कि जिस भी वाहन चालक का ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर चालान किया गया है, उसे 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा। उन्होंने सभी निरीक्षक और जोनल अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।

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10 फरवरी तक जमा करें चालान

डीसीपी विज ने बताया कि वाहनों की फिर से जांच के दौरान अगर तीन महीनों के बाद भी चालान का भुगतान बकाया नहीं होता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167(8) के तहत वाहन को सीज किया जा सकता है। सभी पिछले बकाया चालान के भुगतान की लास्ट डेट 10.02.2025 तय की गई है। इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे 10.02.2025 से पहले अपने बकाये चालान को जमा कर दें।

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आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस हरदिन करीब दो हजार ऑनलाइन और ऑफलाइन चालान काटकर कार्रवाई करती है। हजारों वाहन चालक चालान कटने के बाद भी जुर्माना नहीं जमा करते हैं। जिस भी वाहन चालकों का चालान किया गया हैं, उन चालानों का भुगतान 90 दिनों के अंदर करना आवश्यक है। दोबारा वाहन जांच के दौरान 90 दिनों की समय अवधि के बाद भी चालान का भुगतान बकाया मिलता है तो वाहन 167(8) मोटर व्हीकल के तहत पुलिस वाहन सीज कर सकती है।